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ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने पर मिलेगा परिवाद नंबर - online FIR

पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति को अब परिवाद नंबर देने की एक नई व्यवस्था शुरू की है. इसके लिए सीसीटीएनएस सिस्टम में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं.

ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने पर मिलेगा परिवाद नंबर
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Published : May 30, 2019, 12:40 PM IST

जयपुर. पुलिस मुख्यालय ने सीसीटीएनएस सिस्टम में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं. जिसके बाद अब परिवादी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने पर परिवाद नंबर भी दिया जाएगा. इसके साथ ही उस परिवाद को पुलिस के आला अधिकारी भी देख पाएंगे.

सीसीटीएनएस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस तुरंत सुनवाई करेगी. यदि ऑनलाइन प्राप्त हुई शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आला अधिकारी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर एक्शन लेंगे.

ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने पर मिलेगा परिवाद नंबर

डीजीपी कपिल गर्ग का कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और पुलिस को जिम्मेदार बनकर काम करना है. सीसीटीएनएस पर इस नए ऑप्शन के बाद अब उन पुलिसकर्मियों के लिए काफी परेशानियां खड़ी होने वाली है जो परिवादी की शिकायतों पर जरा भी अमल नहीं किया करते हैं.

जयपुर. पुलिस मुख्यालय ने सीसीटीएनएस सिस्टम में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं. जिसके बाद अब परिवादी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने पर परिवाद नंबर भी दिया जाएगा. इसके साथ ही उस परिवाद को पुलिस के आला अधिकारी भी देख पाएंगे.

सीसीटीएनएस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस तुरंत सुनवाई करेगी. यदि ऑनलाइन प्राप्त हुई शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आला अधिकारी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर एक्शन लेंगे.

ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने पर मिलेगा परिवाद नंबर

डीजीपी कपिल गर्ग का कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और पुलिस को जिम्मेदार बनकर काम करना है. सीसीटीएनएस पर इस नए ऑप्शन के बाद अब उन पुलिसकर्मियों के लिए काफी परेशानियां खड़ी होने वाली है जो परिवादी की शिकायतों पर जरा भी अमल नहीं किया करते हैं.

Intro:जयपुर
एंकर- पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति को अब परिवाद नंबर देने की एक नई व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए सीसीटीएनएस सिस्टम में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं। जिसके बाद अब परिवादी को शिकायत दर्ज कराने पर परिवाद नंबर दिया जाएगा। इसके साथ ही उस परिवाद को पुलिस के आला अधिकारी भी देख पाएंगे और पुलिसकर्मी यदि उस परिवाद पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो ऐसे में आला अधिकारी उस पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय एक्शन भी ले पाएंगे।


Body:वीओ- सीसीटीएनएस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस तुरंत सुनवाई करेगी। यदि ऑनलाइन प्राप्त हुई शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आला अधिकारी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का एक्शन लेंगे। डीजीपी कपिल गर्ग का कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और पुलिस को जिम्मेदार बनकर काम करना है। सीसीटीएनएस पर इस नए ऑप्शन के बाद अब उन पुलिसकर्मियों के लिए काफी परेशानियां खड़ी होने वाली है जो परिवादी की शिकायतों पर जरा भी अमल नहीं किया करते हैं।

बाइट- कपिल गर्ग, डीजीपी- राजस्थान


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