बूंदी. पॉक्सो कोर्ट- 1 ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है. साल 2020 में आरोपी विष्णु पुत्र बजरंग लाल बैरवा ने देर रात में नाबालिग बालिका को घर से उठाकर उसके साथ ज्यादती की और चिल्लाहट होने पर परिवारजनों ने देखा तो आरोपी पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर ज्यादती कर रहा था. लोगों ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी मौके से फरार हो गया. बाद में आरोपी ने पीड़िता और परिवार को सोशल मीडिया पर उसका अश्लील वीडियो डालने की धमकी दी.
इससे परेशान होकर पीड़ित के पिता, पीड़िता को थाने लेकर पहुंचे, जहां केशोरायपाटन थाने में पीड़िता के पिता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर केशोरायपाटन थाना पुलिस में पॉक्सो एक्ट, 376, आईटी एक्ट की धारा- 67 बी में मामला दर्जकर जांच शुरू की. वहीं पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया. उधर, पुलिस ने आरोपी को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया और चालान पेश किया. वहीं बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो कोर्ट- 1 में सजा की मांग की पैरवी की गई और 11 गवाह, 17 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए. इस पर पॉक्सो कोर्ट- 1 नए मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी विष्णु पुत्र बजरंग बैरवा को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है और आर्थिक दंड से दंडित किया है.
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लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया, घर के आंगन में सो रही दो पुत्रियों के बीच में से एक नाबालिग पुत्री को उठाकर आरोपी ने इस गंदी हरकत को अंजाम दिया था और जबरन शादी करने की धमकी दी थी. इस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि, आरोपी को फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी मस्ती से मीडिया के सामने अपना फोटो करवाता हुआ नजर आया.