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अजमेर दरगाह बम कांड में आरोपी सुरेश नायर बरी - Ajmer dargah bomb blast

11 अक्टूबर 2007 को अजमेर दरगाह में हुए बम धमाके में तीन लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने गुजरात के भरूच से गिरफ्तार किए गए आरोपी को बरी कर दिया है.

एनआईए मामलों की विशेष अदालत, Ajmer Dargah bomb case
Ajmer Dargah bomb scandal (File PIC)
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Published : Dec 19, 2019, 8:19 PM IST

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने अजमेर दरगाह बम कांड में आरोपी बनाए गए सुरेश नायर को बरी कर दिया है. प्रकरण में 8 मार्च 2017 को स्वामी असीमानंद सहित सात आरोपी बरी हो चुके हैं.

पढ़ेंः Jaipur Bomb Blast: सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी, कल शाम 4 बजे आरोपियों को सुनाई जाएगी सजा

जबकि भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इनकी सजा को भी हाईकोर्ट तीस अगस्त 2018 को अपील के निस्तारण तक स्थगित कर चुका है. सुरेश नायर को गुजरात एटीएस ने गत वर्ष 26 नवंबर को गुजरात के भरूच से गिरफ्तार किया था. नायर पर प्रकरण में बम सप्लाई का आरोप लगाया गया था. एटीएस ने नायर के खिलाफ गत 29 जनवरी को अलग से आरोप पत्र पेश किया था.

पढ़ेंः अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय किशनगढ़बास के सभी कार्यों का किया बहिष्कार

गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर दरगाह में शाम करीब छह बजे बम धमाका हुआ था. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. प्रकरण की जांच पहले एसओजी को सौंपी गई, वहीं बाद में इसे जांच के लिए एनआईए को सौंपा गया.

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने अजमेर दरगाह बम कांड में आरोपी बनाए गए सुरेश नायर को बरी कर दिया है. प्रकरण में 8 मार्च 2017 को स्वामी असीमानंद सहित सात आरोपी बरी हो चुके हैं.

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जबकि भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इनकी सजा को भी हाईकोर्ट तीस अगस्त 2018 को अपील के निस्तारण तक स्थगित कर चुका है. सुरेश नायर को गुजरात एटीएस ने गत वर्ष 26 नवंबर को गुजरात के भरूच से गिरफ्तार किया था. नायर पर प्रकरण में बम सप्लाई का आरोप लगाया गया था. एटीएस ने नायर के खिलाफ गत 29 जनवरी को अलग से आरोप पत्र पेश किया था.

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गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर दरगाह में शाम करीब छह बजे बम धमाका हुआ था. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. प्रकरण की जांच पहले एसओजी को सौंपी गई, वहीं बाद में इसे जांच के लिए एनआईए को सौंपा गया.

Intro:जयपुर। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने अजमेर दरगाह बम कांड में आरोपी बनाए गए सुरेश नायर को बरी कर दिया है। प्रकरण में 8 मार्च 2017 को स्वामी असीमानंद सहित सात आरोपी बरी हो चुके हैं। Body:जबकि भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इनकी सजा को भी हाईकोर्ट तीस अगस्त 2018 को अपील के निस्तारण तक स्थगित कर चुका है। सुरेश नायर को गुजरात एटीएस ने गत वर्ष 26 नवंबर को गुजरात के भरूच से गिरफ्तार किया था। नायर पर प्रकरण में बम सप्लाई का आरोप लगाया गया था। एटीएस ने नायर के खिलाफ गत 29 जनवरी को अलग से आरोप पत्र पेश किया था।
गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर दरगाह में शाम करीब छह बजे बम धमाका हुआ था। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। प्रकरण की जांच पहले एसओजी को सौंपी गई, वहीं बाद में इसे जांच के लिए एनआईए को सौंपा गया।Conclusion:
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