श्रीगंगानगर. ग्रीनजोन में आए श्रीगंगानगर में सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट दी गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है. प्रत्येक नागरिक और दुकानदार को सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग करने की गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करनी होगी. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है.
साथ ही दुकानदार और ग्राहक दोनों की मास्क लगाए होने चाहिए. दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान विक्रय नहीं करेंगे. वहीं बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना के साथ कार्रवाई का प्रावधान है. वहीं प्रत्येक व्यापारी को सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी.
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जिले के समस्त एसडीएम और पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय से मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करवाएंगे. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी कार्रवाई होगी. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू का विक्रय और उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
जिले में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जो संस्थान गैर अनुमत है, वह खुली पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. निजी क्षेत्र में 33 प्रतिशत कार्यरत कार्मिकों के साथ किए जाएंगे. जिले की सीमाओं पर संचालित चेकपोस्ट पर जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है.
चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय अभियान टीकाकरण, प्रसूति वाली महिलाओं और अन्य गंभीर रोगियों का भी नियमित परीक्षण और टीकाकरण किया जाए. ग्रीन जोन में आए जिले में बाजार में अब व्यापारी भी जागरूक नजर आने लगे हैं.
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व्यापारियों ने अब दुकानों के बाहर ना केवल ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए निर्देशित किया है, बल्कि दुकानों पर आने वाले लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने की भी नसीहत दी जा रही है. ताकि कोरोना संकट के इस दौर में संक्रमण पर रोक लगाई जा सके.