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विधायक की शिकायत पर बदली शराब की दुकान की लोकेशन, कोर्ट ने आबकारी विभाग के आदेश पर लगाई रोक

स्थानीय विधायक ने दुकान की लोकेशन बदलने के लिए याचिका दायर कि थी. जिसपर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग और सम्बंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट की खबर, Rajasthan highcourt news
कोर्ट ने आबकारी विभाग के आदेश पर लगाई रोक
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Published : May 26, 2020, 7:31 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरूण भंसाली ने आबकारी अधिनियम के नियम 75 के तहत स्वीकृत लोकेशन से स्थानीय विधायक की शिकायत पर दुकान की लोकेशन बदले जाने के मामले में आबकारी विभाग और सम्बंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं विभाग की ओर से याचिकाकर्ता को दुकान की लोकेशन बदलने बाबत 15 मई 2020 को जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और मामले में यथा स्थिति जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं.

याचिकाकर्ता हनुमानगढ़ जिलांतर्गत भादरा के गांव रासलाना निवासी नारायणी पत्नी उदाराम की ओर से अधिवक्ता मंजीत गोदार ने बताया कि उसकी दुकान की लोकेशन नियम 75 के तहत स्वीकृत की हुई है. लेकिन दुकानों के आवंटन बाबत हुई बैठक में स्थानीय विधायक की झूठी शिकायत के आधार पर विभाग की ओर से 15 मई 2020 को बिना कोई कारण बताए उसके दुकान की लोकेशन बदलने के आदेश जारी कर दिए गए. यह जानकारी बैठक के मिनट्स को देखने पर ज्ञात हुई.

पढ़ें- जोधपुर से बिहार के लिए रवाना हुए 1600 से अधिक मजदूर

सुनवाई के दौरान अप्रार्थी आबकारी विभाग की ओर से केविएट के माध्यम से पेश हुए अधिवक्ता गिरीश सांखला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखते हुए यह कहने का प्रयास किया कि विभाग की ओर से दुकान शिफ्ट करने का आदेश जारी करने के बाद याचिकाकर्ता ने दुकान की लोकेशन शिफ्ट करने के लिए समय दिए जाने की मांग की थी. इसका अर्थ यह हुआ कि याचिकाकर्ता ने दुकान की लोकेशन बदलने के मामले में सुनवाई का अवसर दिया गया था.

पढ़ेंः सोशल डिस्टेंस के साथ पटरी पर आया पाली का कपड़ा उद्योग

बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को विचारार्थ स्वीकार करते हुए जहां सचिव आबकारी विभाग जयपुर, कमिश्नर आबकारी विभाग उदयपुर, जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ सहित आबकारी निरीक्षक सर्किल भादरा, जिला हनुमानगढ़ के नाम से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दायर स्टे ऐप्लीकेशन का निस्तारण करते हुए उसकी दुकान को शिफ्ट करने बाबत 15 मई 2020 को विभाग की ओर से जारी आदेश को स्टे कर दिया वहीं मामले में यथा स्थिति जारी रखने के भी निर्देश दिए.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरूण भंसाली ने आबकारी अधिनियम के नियम 75 के तहत स्वीकृत लोकेशन से स्थानीय विधायक की शिकायत पर दुकान की लोकेशन बदले जाने के मामले में आबकारी विभाग और सम्बंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं विभाग की ओर से याचिकाकर्ता को दुकान की लोकेशन बदलने बाबत 15 मई 2020 को जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और मामले में यथा स्थिति जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं.

याचिकाकर्ता हनुमानगढ़ जिलांतर्गत भादरा के गांव रासलाना निवासी नारायणी पत्नी उदाराम की ओर से अधिवक्ता मंजीत गोदार ने बताया कि उसकी दुकान की लोकेशन नियम 75 के तहत स्वीकृत की हुई है. लेकिन दुकानों के आवंटन बाबत हुई बैठक में स्थानीय विधायक की झूठी शिकायत के आधार पर विभाग की ओर से 15 मई 2020 को बिना कोई कारण बताए उसके दुकान की लोकेशन बदलने के आदेश जारी कर दिए गए. यह जानकारी बैठक के मिनट्स को देखने पर ज्ञात हुई.

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सुनवाई के दौरान अप्रार्थी आबकारी विभाग की ओर से केविएट के माध्यम से पेश हुए अधिवक्ता गिरीश सांखला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखते हुए यह कहने का प्रयास किया कि विभाग की ओर से दुकान शिफ्ट करने का आदेश जारी करने के बाद याचिकाकर्ता ने दुकान की लोकेशन शिफ्ट करने के लिए समय दिए जाने की मांग की थी. इसका अर्थ यह हुआ कि याचिकाकर्ता ने दुकान की लोकेशन बदलने के मामले में सुनवाई का अवसर दिया गया था.

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बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को विचारार्थ स्वीकार करते हुए जहां सचिव आबकारी विभाग जयपुर, कमिश्नर आबकारी विभाग उदयपुर, जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ सहित आबकारी निरीक्षक सर्किल भादरा, जिला हनुमानगढ़ के नाम से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दायर स्टे ऐप्लीकेशन का निस्तारण करते हुए उसकी दुकान को शिफ्ट करने बाबत 15 मई 2020 को विभाग की ओर से जारी आदेश को स्टे कर दिया वहीं मामले में यथा स्थिति जारी रखने के भी निर्देश दिए.

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