जोधपुर. रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काई लाइट प्राईवेट हॉस्पिटलिटी और महेश नागर के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रही याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई. न्यायाधीश विजय विश्नोई की अदालत में याचिकाए सूचीबद्ध थी, लेकिन समयाभाव के चलते दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अगली तारीख पांच अप्रैल की ली. याचिकाओं के साथ ही ईडी की ओर से पेश किये गये दो प्रार्थना पत्रों पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को अपना जवाब पेश करना था. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और महेश नागर की कस्ट्रोडियल इन्ट्रोगेसन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है. ईडी की ओर से एडीशनल सॉलिटर जनरल आरडी रोस्तगी व जोधपुर से ईडी के अधिवक्ता भानुप्रताप बोहरा, वहीं रॉबर्ट वाड्रा और महेश नागर की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी और जोधपुर से कुलदीप माथुर व विकास बालिया को पक्ष रखना था.
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गौरतलब है कि बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त मामले और मनी लॉन्ड्रिग को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी और महेश नागर के खिलाफ केस दर्ज किये गये थे, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी और महेश नागर ने उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी, जिस पर उनको राहत दी गई थी. रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मॉ मोरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी.