जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2018 में चयन के बावजूद संविदा पर लगी एएनएम को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश विनोद कुमारी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि संविदा पर तैनात याचिकाकर्ता का ANM भर्ती में चयन हुआ था. उसके कटऑफ से भी अधिक अंक है. इसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है. जबकि उससे कम अंक वाले दूसरे फ्रेश अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर पदस्थापित भी किया जा चुका है.
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याचिका में कहा गया कि विभाग ने एक आदेश जारी कर संविदा पर लगी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भर्ती में नियुक्ति नहीं देने के निर्देश दे रखे हैं. जबकि उन्हें समान जगह नियुक्ति देकर कार्य कराया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.