जयपुर. राज्य सरकार 2012 के बाद अब 2021 में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाना चाहती है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा पट्टे वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन पट्टों के माध्यम से सरकार ने करीब 5000 करोड़ राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
वहीं, खास बात ये हैं कि इस बार सभी पट्टे रंगीन होंगे. इनमें आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित, संस्थागत, औद्योगिक और धारा 69ए में शामिल संपत्तियों के लिए अलग-अलग रंग निर्धारित किया गया है. राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों को अभियान से पहले आवश्यक तैयारियां करने के भी निर्देश दिए हैं.
कृषि भूमि
कृषि भूमि पर पूर्व में अनुमोदित योजनाओं के भूखण्ड जिनके पट्टे जारी नहीं किये गये, उन योजनाओं में स्थित ऐसे शेष भूखण्डों के आवेदन शीघ्र प्राप्त किये जायें ताकि अभियान के दौरान पट्टे जारी किया जा सकें. वहीं, कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनियां जिनके ले-आउट उपलब्ध हैं, उनमें ले आउट अनुमोदन की शीघ्र कार्यवाही कर पट्टे के लिए आवेदन प्राप्त किये जायें. ऐसी कृषि भूमि जिनके ले-आउट प्लान तैयार नहीं किये गये हैं, उनका सर्वे करवाकर ले-आउट प्लान तैयार करने के बाद आवेदन प्राप्त कर पट्टा जारी किया जाए.
भवन विनियम
भवन विनियन-2020 के अन्तर्गत सघन आबादी क्षेत्र का निर्धारण किया जाना और स्थानीय निकायों की ओर से भवन विनियम-2020 के अनुसार तकनीकीविदों का पंजीकरण करने का कार्य करना.
ऑनलाइन सेवाएं
विभागीय ऑनलाइन सेवाओं में समस्त संबंधित कार्मिक की मैपिंग जल्द की जाए और जिन सेवाओं का ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार कर लिया गया है, उन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाए.
नाम हस्तान्तरण
नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता को खत्म कर प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है. नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए त्वरित कार्यवाही सम्पादित किया जाना.
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मास्टर प्लान
मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में स्थित सिवायचक भूमियों के संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करने के लिए राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. ऐसे नगरीय क्षेत्र में स्थित सिवायचक भूमियों को चिह्नित कर संबंधित जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर निकाय हक में हस्तान्तरित कर योजना तैयार किया जाना.
अन्य कार्य
स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत आवेदन प्राप्त करना और लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का कार्य और जिन सड़कों का मार्गाधिकार मास्टर प्लान में अंकित नहीं है, उन सड़कों पर भवन रेखा निश्चित करने के बाद संबंधित सड़कों का मार्गाधिकार निर्धारित करना. इसके साथ ही स्थानीय निकाय के विभिन्न क्षेत्रों की आरक्षित दरों का निर्धारण किया जाना. स्थानीय निकायों की ओर से संबंधित उप निदेशक से समन्वय स्थापित कर निकटस्थ प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास में वर्तमान में संचालित ऑनलाइन सेवाओं का समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए.
उधर, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेशों में क्षेत्रीय उपनिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि इन कार्यों की प्राथमिकता से पालना करवाने के लिए अधीनस्थ निकायों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली जाए और साप्ताहिक प्रगति से विभाग को भी अवगत कराया जाए.