जयपुर. राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से गेहूं खरीदने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान आमजन को जल्द राहत देने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जिलों में गेहूं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी किए हैं.
जानकारी के अनुसार गेहूं 23 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से या उसके आसपास की दर पर, भुगतान प्रक्रिया के आधार पर उपलब्ध होगा. खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि संबंधित जिला कलेक्टर अपनी मांग के अनुसार निर्धारित की गई दर या आसपास की दर पर गेहूं उपलब्ध करा सकता है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से अनटाइड फंड के तहत दी गई राशि या दान के माध्यम से प्राप्त की गई राशि में से अपनी आवश्यकता अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहूं उठाकर उपलब्ध करवाया जा सकता है.
बिना बोली लगाए एफसीआई से होगी गेहूं खरीद-
शासन सचिव ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध है. कोई भी व्यवसायी, राशन विक्रेता और थोक विक्रेता जिला कलेक्टर के जरिए भारतीय खाद्य निगम से बिना बोली लगाए हुए निर्धारित दरों पर सीधा गेहूं खरीद सकता है. उन्होंने बताया कि कोई भी खरीददार कम से कम 5 मैट्रिक टन और अधिकतम 10 मैट्रिक टन गेहूं खरीद सकता है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि के दौरान गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी.
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प्रदेश में राज्य सरकार की ओर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है. आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोविड-19 (कोरोना वायरस) को महामारी घोषित किया जा चुका है. प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित और जरूरतमंद को नि:शुल्क ड्राई राशन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए पहले ही विभाग ने निर्देश जारी कर दिए है.