जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने कृषि भूमि को आवासीय में बदलने के (Special court in ACB case sentenced the municipality chairman) बदले रिश्वत लेने वाले किशनगढ़-रेनवाल नगर पालिका मंडल के तत्कालीन चेयरमैन कन्हैयालाल कुमावत को तीन साल की सजा सुनाई है.
साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सांवरमल जाट ने 20 फरवरी 2009 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी कृषि भूमि को आवासीय में बदलने के लिए आवेदन किया था. नगर पालिका चेयरमैन 10 रुपए वर्ग गज के हिसाब से दो लाख रुपए मांग रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 22 फरवरी को सत्यापन किया और 24 फरवरी को अभियुक्त को 50 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.