जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2019 में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लेने वाली अभ्यर्थी को इस वर्ग में मानने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख विधि सचिव और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अर्चना जैन की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती में आवेदन तिथि गुजरने के बाद राज्य सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस वर्ग की शर्तो में शिथिलता दी गई. जिसके चलते याचिकाकर्ता भी इस वर्ग में आरक्षण की पात्र हो गई. इसके चलते उसने ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र बनवा कर आयोग में पेश कर दिया.
याचिका में कहा गया कि आयोग ने अभी तक भर्ती का परिणाम जारी नहीं किया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को ईडब्ल्यूएस वर्ग में मानते हुए परिणाम जारी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को इस वर्ग में मानते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.