ETV Bharat / state

26 जनवरी से खुलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल, फ्री राशन के लिए लोग कर सकेंगे आवेदन - FOOD SECURITY SCHEME

26 जनवरी से नाम जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोला जाएगा.

लोग कर सकेंगे आवेदन
लोग कर सकेंगे आवेदन (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 25, 2025, 9:34 AM IST

जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. 26 जनवरी से नाम जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोला जायेगा और वंचित पात्र लोग अपना नाम योजना में ऑनलाइन जुड़वा सकेंगे. यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने दी.

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए है और इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा. आवेदन स्वयं या ई मित्र के जरिए किया जा सकेगा. आवेदक को अपनी श्रेणी जैसे अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे. आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है.

पढ़ें: राज्य-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता व्यवस्था की शुरुआत, मंत्री गोदारा बोले-बदलाव लाने में कारगर साबित होगा मीडिएशन

गोदारा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से ज़ारी निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदन निस्तारण के लिए संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन जाएगा. अपीलीय अधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने और नही जोड़ने की कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर की जायेगी. अपीलीय अधिकारी प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों (नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम) के अधिशाषी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच के लिए भेजेगा। ये अधिकारी आवेदन की जांच के लिए गठित कमेटी (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी/स्थानीय निकाय का कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः भेजेगा. इसके बाद संबंधित अपीलीय अधिकारी की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने अथवा नहीं जोड़ने का निर्णय लेकर आवेदन निस्तारित किया जाएगा. इसी प्रक्रिया से पूर्व में लंबित आवेदन भी निस्तारित किए जाएंगे. पुराने आवेदनकर्ता को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग के जारी नए दिशा निर्देश 26 जनवरी से लागू होंगे और इसी दिन निःशुल्क राशन पाने के लिए नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खुलेगा. उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का कार्य अधिक पारदर्शिता एवं समयबद्ध रूप से हो सकेगा.

जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. 26 जनवरी से नाम जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोला जायेगा और वंचित पात्र लोग अपना नाम योजना में ऑनलाइन जुड़वा सकेंगे. यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने दी.

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए है और इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा. आवेदन स्वयं या ई मित्र के जरिए किया जा सकेगा. आवेदक को अपनी श्रेणी जैसे अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे. आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है.

पढ़ें: राज्य-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता व्यवस्था की शुरुआत, मंत्री गोदारा बोले-बदलाव लाने में कारगर साबित होगा मीडिएशन

गोदारा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से ज़ारी निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदन निस्तारण के लिए संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन जाएगा. अपीलीय अधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने और नही जोड़ने की कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर की जायेगी. अपीलीय अधिकारी प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों (नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम) के अधिशाषी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच के लिए भेजेगा। ये अधिकारी आवेदन की जांच के लिए गठित कमेटी (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी/स्थानीय निकाय का कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः भेजेगा. इसके बाद संबंधित अपीलीय अधिकारी की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने अथवा नहीं जोड़ने का निर्णय लेकर आवेदन निस्तारित किया जाएगा. इसी प्रक्रिया से पूर्व में लंबित आवेदन भी निस्तारित किए जाएंगे. पुराने आवेदनकर्ता को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग के जारी नए दिशा निर्देश 26 जनवरी से लागू होंगे और इसी दिन निःशुल्क राशन पाने के लिए नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खुलेगा. उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का कार्य अधिक पारदर्शिता एवं समयबद्ध रूप से हो सकेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.