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एलएलएम पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता क्योंः हाईकोर्ट - राजस्थान समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के एलएलएम पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में अनियमिता के मामले में कॉलेज शिक्षा आयुक्त, विश्विद्यालय कुलपति, रजिस्ट्रार विश्विद्यालय, समन्वयक पी. जी. प्रवेश समिति सहित डीन विधि विभाग, राजस्थान विश्विद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश ऋषभ यादव की याचिका पर दिए.

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Published : Apr 8, 2021, 11:02 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के एलएलएम पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में अनियमिता के मामले में कॉलेज शिक्षा आयुक्त, विश्विद्यालय कुलपति, रजिस्ट्रार विश्विद्यालय, समन्वयक पी. जी. प्रवेश समिति सहित डीन विधि विभाग, राजस्थान विश्विद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश ऋषभ यादव की याचिका पर दिए.

यह भी पढ़ेंः पुजारी हत्याकांड बहाना, राजनीति चमकानाः जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, उपचुनाव में वोट माइलेज की कोशिश !

याचिका में अधिवक्ता आरजू खान ने अदालत को बताया कि एलएलएम पाठ्यक्रम में विवि प्रशासन ने मेरिट को नजरअंदाज कर प्रवेश दिए हैं. एलएलबी में याचिकाकर्ता से कम अंक हासिल करने वाले दूसरे अभ्यर्थी को प्रवेश दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता को प्रवेश से वंचित किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विवि प्रशासन से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के एलएलएम पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में अनियमिता के मामले में कॉलेज शिक्षा आयुक्त, विश्विद्यालय कुलपति, रजिस्ट्रार विश्विद्यालय, समन्वयक पी. जी. प्रवेश समिति सहित डीन विधि विभाग, राजस्थान विश्विद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश ऋषभ यादव की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता आरजू खान ने अदालत को बताया कि एलएलएम पाठ्यक्रम में विवि प्रशासन ने मेरिट को नजरअंदाज कर प्रवेश दिए हैं. एलएलबी में याचिकाकर्ता से कम अंक हासिल करने वाले दूसरे अभ्यर्थी को प्रवेश दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता को प्रवेश से वंचित किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विवि प्रशासन से जवाब तलब किया है.

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