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Rajasthan HC orders Dholpur Collector : कोर्ट ने कहा- कलेक्टर पेश होकर बताए आदेश पालना में क्या है परेशानी

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Published : Nov 27, 2021, 7:34 PM IST

Updated : Nov 27, 2021, 8:26 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी तबादले से जुड़े मामले (Patwari Transfer case) में सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने धौलपुर कलेक्टर को 2 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं.

Rajasthan HC, Jaipur news
राजस्थान हाईकोर्ट में पटवारी तबादले पर सुनवाई

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी के तबादले से जुड़े मामले में धौलपुर कलेक्टर को दो दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि कलेक्टर शपथ पत्र पेश कर बताए कि उन्हें अदालती आदेश की पालना करने में क्या परेशानी है. वहीं अदालत (Rajasthan HC orders Dholpur Collector) ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि तत्काल याचिकाकर्ता को रिलीव करें.

जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश भोलाराम मीणा की याचिका (Rajasthan HC on Patwari Transfer) पर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि रेवेन्यू बोर्ड ने पिछले 15 सितंबर को याचिकाकर्ता का तबादला पटवार मंडल, बसेड़ी द्वितीय से अलवर कर दिया लेकिन जिला कलेक्टर ने उसे नई जगह पर ज्वॉइनिंग के रिलीव नहीं किया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने 22 नवंबर को रेवेन्यू विभाग के वकील को याचिका की कॉपी दिलवाते हुए जिला कलेक्टर से इस संबंध में दिशा-निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराने के लिए कहा.

यह भी पढ़ें. एडवोकेट वेलफेयर फंड में अधिक से अधिक सरकारी अंशदान दिलाना चाहिए : HC

जिसके जवाब में रेवेन्यू विभाग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने आदेश की पालना में जिला कलेक्टर से फोन पर निर्देश मांगे थे लेकिन जिला कलेक्टर ने इस मामले में उन्हें निर्देश देने से मना कर दिया और कहा कि वे नोटिस प्राप्त होने के बाद ही मामले में निर्देश देंगे. इस पर अदालत ने कलेक्टर को पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी के तबादले से जुड़े मामले में धौलपुर कलेक्टर को दो दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि कलेक्टर शपथ पत्र पेश कर बताए कि उन्हें अदालती आदेश की पालना करने में क्या परेशानी है. वहीं अदालत (Rajasthan HC orders Dholpur Collector) ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि तत्काल याचिकाकर्ता को रिलीव करें.

जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश भोलाराम मीणा की याचिका (Rajasthan HC on Patwari Transfer) पर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि रेवेन्यू बोर्ड ने पिछले 15 सितंबर को याचिकाकर्ता का तबादला पटवार मंडल, बसेड़ी द्वितीय से अलवर कर दिया लेकिन जिला कलेक्टर ने उसे नई जगह पर ज्वॉइनिंग के रिलीव नहीं किया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने 22 नवंबर को रेवेन्यू विभाग के वकील को याचिका की कॉपी दिलवाते हुए जिला कलेक्टर से इस संबंध में दिशा-निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराने के लिए कहा.

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जिसके जवाब में रेवेन्यू विभाग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने आदेश की पालना में जिला कलेक्टर से फोन पर निर्देश मांगे थे लेकिन जिला कलेक्टर ने इस मामले में उन्हें निर्देश देने से मना कर दिया और कहा कि वे नोटिस प्राप्त होने के बाद ही मामले में निर्देश देंगे. इस पर अदालत ने कलेक्टर को पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं.

Last Updated : Nov 27, 2021, 8:26 PM IST
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