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लॉकडाउन 5.0 में सचिवालय के लिए कार्मिक विभाग ने जारी की गाइडलाइन, 30 जून तक आमजन के प्रवेश पर रहेगी रोक

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Published : Jun 1, 2020, 10:30 PM IST

लॉकडाउन 5.0 शुरू के साथ सचिवालय को लेकर भी कार्मिक विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. कार्मिक विभाग की गाइडलाइन के अनुसार बाहर के सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. सभी कार्मिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी.

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सचिवालय के लिए कार्मिक विभाग ने जारी की गाइडलाइन

जयपुर. लॉकडाउन 5.0 शुरू के साथ सचिवालय को लेकर भी कार्मिक विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. कार्मिक विभाग की गाइडलाइन के अनुसार बाहर के सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. सभी कार्मिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी.

सरकारी कार्यालयों के पूर्ण क्षमता के खुलने के गृह विभाग के आदेश के बाद शासन सचिवालय में आने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. जारी निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन 5 यानि 30 जून तक सचिवालय में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. सचिवालय के बाहर के सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. सभी कार्मिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी.

पढ़ेंः जयपुर: परकोटे के बाजार हुए अनलॉक, ग्राहकों के संख्या अभी काफी कम

कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक सचिवालय में सभी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होंगे. सभी कार्मिकों को मास्क लगाकर आने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सचिवालय में प्रवेश और निकासी के दौरान अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा. सचिवालय मेंं किसी भी स्थल पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है.

सुरक्षा उपायों की पालना करवाने के लिए सहायक शासन सचिव और अनुभागाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है. कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचना देने के साथ अन्य जरूरी निर्देशों की पालना करने के लिए कहा गया है. कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू से किसी कार्मिक को नहीं बुलाया जाएगा.

जयपुर. लॉकडाउन 5.0 शुरू के साथ सचिवालय को लेकर भी कार्मिक विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. कार्मिक विभाग की गाइडलाइन के अनुसार बाहर के सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. सभी कार्मिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी.

सरकारी कार्यालयों के पूर्ण क्षमता के खुलने के गृह विभाग के आदेश के बाद शासन सचिवालय में आने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. जारी निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन 5 यानि 30 जून तक सचिवालय में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. सचिवालय के बाहर के सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. सभी कार्मिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी.

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कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक सचिवालय में सभी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होंगे. सभी कार्मिकों को मास्क लगाकर आने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सचिवालय में प्रवेश और निकासी के दौरान अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा. सचिवालय मेंं किसी भी स्थल पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है.

सुरक्षा उपायों की पालना करवाने के लिए सहायक शासन सचिव और अनुभागाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है. कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचना देने के साथ अन्य जरूरी निर्देशों की पालना करने के लिए कहा गया है. कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू से किसी कार्मिक को नहीं बुलाया जाएगा.

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