जयपुर. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश दिनेश गुर्जर की याचिका पर दिया है. याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का छात्र है.
उसने सत्र 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रवृति के लिए आवेदन किया था, लेकिन कॉलेज का नाम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद नहीं होने के कारण उसे छात्रवृति नहीं दी गई है.
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याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में विभाग, आरयूएचएस और कॉलेज प्रशासन को भी अवगत कराया. इसके बावजूद उसका ऑफ लाइन आवेदन नहीं लिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.