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जयपुर : MBBS कॉलेज का नाम वेबसाइट पर नहीं, छात्रवृत्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Answer on High Court Scholarship

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के एमबीबीएस कॉलेज का नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होने के चलते छात्रवृत्ति से वंचित करने के मामले में विभाग के निदेशक, आरयूएचएस और श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Mbbs college website case
MBBS कॉलेज का नाम वेबसाइट पर नहीं
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Published : Apr 30, 2021, 9:21 PM IST

जयपुर. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश दिनेश गुर्जर की याचिका पर दिया है. याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का छात्र है.

उसने सत्र 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रवृति के लिए आवेदन किया था, लेकिन कॉलेज का नाम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद नहीं होने के कारण उसे छात्रवृति नहीं दी गई है.

पढ़ें- ऑक्सीजन के लिए अन्य राज्यों से करें संपर्क, बैंच भी है मदद को तैयार - हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में विभाग, आरयूएचएस और कॉलेज प्रशासन को भी अवगत कराया. इसके बावजूद उसका ऑफ लाइन आवेदन नहीं लिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश दिनेश गुर्जर की याचिका पर दिया है. याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का छात्र है.

उसने सत्र 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रवृति के लिए आवेदन किया था, लेकिन कॉलेज का नाम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद नहीं होने के कारण उसे छात्रवृति नहीं दी गई है.

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याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में विभाग, आरयूएचएस और कॉलेज प्रशासन को भी अवगत कराया. इसके बावजूद उसका ऑफ लाइन आवेदन नहीं लिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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