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बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर, 150 यूनिट से ज्यादा के बिल का तुरंत करना होगा भुगतान

कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन को देखते हुए डिस्कॉम ने कई अहम फैसले लिए हैं. जिसके तहत मीटर रीडिंग के लिए डिस्कॉम कर्मचारी घर नहीं आएंगे. इसके अलावा डिस्कॉम ने यह साफ कर दिया है कि अगर 150 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल में ली तो बिल समय पर देना होगा.

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Published : Apr 12, 2020, 9:40 AM IST

electricity bill in lockdown, जयपुर न्यूज
डिस्कॉम की बैठक में कई अहम फैसले

जयपुर. कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए डिस्कॉम ने कई अहम फैसले लिए हैं. संक्रमण को देखते हुए कर्मचारी रीडिंग के लिए घर नहीं आएंगे. सभी श्रेणी के लगभग सभी उपभोक्ताओं को औसत के आधार पर प्रोविजनल बिल जारी किए जा रहे हैं. इसके अलावा 150 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिल समय पर जमा कराना होगा.

जयपुर डिस्कॉम एमडी एके गुप्ता ने बताया कि कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कर्मचारियों को मीटर रीडिंग के लिए भेजना उपयुक्त नहीं है. इसलिए अप्रैल महीने में सभी श्रेणी के लगभग सभी उपभोक्ताओं को औसत के आधार पर प्रोविजनल बिल जारी किए जा रहे हैं, जिसके उपभोग बिल राशि का समायोजन मीटर रीडिंग उपलब्ध होने पर कर दिया जाएगा.

डिस्कॉम की बैठक में कई अहम फैसले

कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल सहित अप्रैल और मई में जारी होने वाले बिल की राशि का भुगतान 31 मई तक स्थगित किया गया है, इसलिए इस अवधि के बिलों की राशि का 31 मई तक भुगतान न करने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा और ना ही कनेक्शन काटा जाएगा.

पढ़ें- रंग लाई मेहनत, 'कोराना काल' से बाहर निकला चूरू का सरदारशहर...

एके गुप्ता ने बताया कि घरेलू श्रेणी के 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के उपभोग माह मार्च और अप्रैल के बिल जो क्रमशः अप्रैल व मई में जारी होंगे, उनकी राशि का भुगतान 31 मई तक स्थगित रहेगा. मतलब इस अवधि के बिलों की राशि का 31 मई तक भुगतान न करने पर कोई विलंब शुल्क लगेगा और न ही कनेक्शन काटा जाएगा. परंतु 150 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं के बिल की राशि पर यह छूट लागू नहीं होगी.

लॉकडाउन से मुक्त औद्योगिक और व्यवसायिक (अघरेलू) प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी औद्योगिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बिल में फिक्स्ड चार्ज की राशि का भुगतान लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई तक स्थगित रहेगा. स्थगित की गई राशि बिल में अंकित तो होगी पर देय राशि में शामिल नहीं होगी. कृषि व घरेलू उपभोक्ता की ओर से अप्रैल व मई के बिलों की जितनी राशि का भुगतान अप्रैल और मई में जमा कराया जायेगा, उतनी ही राशि पर 5 प्रतिशत रिबेट आगामी माह के बिल में समायोजित कर दी जाएगी.

पढ़ें- देवनानी का डिप्टी CM पायलट से आग्रह, कहा- BPL के साथ APL कार्ड धारकों को भी दिया जाए राशन

एमनेस्टी योजना- कृषि व घरेलू उपभोक्ता, जिनके कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पूर्व में कटे हुए हैं, उनके लिए एमनेस्टी योजना 30 जून तक बढ़ा दी गई है. ऐसे सभी उपभोक्ता बिना ब्याज और बिना विलंब शुल्क मूल राशि 30 जून तक जमा करा सकेंगे. उपभोक्ता बिल की राशि ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, पेटीएम, अमेजन पे, रुपे, बिजली मित्र एप, बिलडेक्स इत्यादि से जमा करा सकते हैं अथवा भुगतान की राशि का चेक सहायक अभियंता कार्यालय में दे सकते हैं.

जयपुर. कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए डिस्कॉम ने कई अहम फैसले लिए हैं. संक्रमण को देखते हुए कर्मचारी रीडिंग के लिए घर नहीं आएंगे. सभी श्रेणी के लगभग सभी उपभोक्ताओं को औसत के आधार पर प्रोविजनल बिल जारी किए जा रहे हैं. इसके अलावा 150 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिल समय पर जमा कराना होगा.

जयपुर डिस्कॉम एमडी एके गुप्ता ने बताया कि कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कर्मचारियों को मीटर रीडिंग के लिए भेजना उपयुक्त नहीं है. इसलिए अप्रैल महीने में सभी श्रेणी के लगभग सभी उपभोक्ताओं को औसत के आधार पर प्रोविजनल बिल जारी किए जा रहे हैं, जिसके उपभोग बिल राशि का समायोजन मीटर रीडिंग उपलब्ध होने पर कर दिया जाएगा.

डिस्कॉम की बैठक में कई अहम फैसले

कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल सहित अप्रैल और मई में जारी होने वाले बिल की राशि का भुगतान 31 मई तक स्थगित किया गया है, इसलिए इस अवधि के बिलों की राशि का 31 मई तक भुगतान न करने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा और ना ही कनेक्शन काटा जाएगा.

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एके गुप्ता ने बताया कि घरेलू श्रेणी के 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के उपभोग माह मार्च और अप्रैल के बिल जो क्रमशः अप्रैल व मई में जारी होंगे, उनकी राशि का भुगतान 31 मई तक स्थगित रहेगा. मतलब इस अवधि के बिलों की राशि का 31 मई तक भुगतान न करने पर कोई विलंब शुल्क लगेगा और न ही कनेक्शन काटा जाएगा. परंतु 150 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं के बिल की राशि पर यह छूट लागू नहीं होगी.

लॉकडाउन से मुक्त औद्योगिक और व्यवसायिक (अघरेलू) प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी औद्योगिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बिल में फिक्स्ड चार्ज की राशि का भुगतान लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई तक स्थगित रहेगा. स्थगित की गई राशि बिल में अंकित तो होगी पर देय राशि में शामिल नहीं होगी. कृषि व घरेलू उपभोक्ता की ओर से अप्रैल व मई के बिलों की जितनी राशि का भुगतान अप्रैल और मई में जमा कराया जायेगा, उतनी ही राशि पर 5 प्रतिशत रिबेट आगामी माह के बिल में समायोजित कर दी जाएगी.

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एमनेस्टी योजना- कृषि व घरेलू उपभोक्ता, जिनके कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पूर्व में कटे हुए हैं, उनके लिए एमनेस्टी योजना 30 जून तक बढ़ा दी गई है. ऐसे सभी उपभोक्ता बिना ब्याज और बिना विलंब शुल्क मूल राशि 30 जून तक जमा करा सकेंगे. उपभोक्ता बिल की राशि ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, पेटीएम, अमेजन पे, रुपे, बिजली मित्र एप, बिलडेक्स इत्यादि से जमा करा सकते हैं अथवा भुगतान की राशि का चेक सहायक अभियंता कार्यालय में दे सकते हैं.

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