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लोक अदालत कल, दो लाख साठ हजार मामले हैं सूचीबद्ध - Lok Adalat held

राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत आयोजित की जाएंगी. जिसमें दो लाख साठ हजार मुकदमें सूचीबद्ध किए गए जाएंगे.

Rajasthan High Court. जयपुर खबर
अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत की जाएगी आयोजित
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Published : Feb 7, 2020, 8:51 PM IST

जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी. जिसमें कुल 789 बैंच गठित की गई हैं. इन बैंच के समक्ष राजीनामा हो सकने वाले करीब दो लाख साठ हजार मुकदमें सूचीबद्ध किए गए हैं. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया की लोक अदालत में राजीनामा हो सकने वाले आपराधिक मुकदमें, चैक अनादरण, रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रम, बिजली-पानी और तलाक मामलों को छोडक़र वैवाहिक विवादों को सूचीबद्ध किया गया है.

अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत की जाएगी आयोजित

पढ़ेंः चीन में फंसे जालोर के 40 से ज्यादा विद्यार्थी, मंत्री विश्नोई ने कहा- सीएम से बातकर स्वदेश लाने का करेंगे प्रयास

प्राधिकरण की पहल पर राज्य सरकार भी एमवी एक्ट और आबकारी अधिनियम के लघु प्रकृति के मामलों को वापस लेने के लिए सहमत हो गई है. उन्होंने बताया कि जयपुर मेट्रो, जयपुर जिला, करौली और कोटा की अदालतों में कार्यदिवस होने के चलते लोक अदालत दोपहर दो बजे से आयोजित की जाएगी. वहीं हाईकोर्ट में सुबह दस बजे लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा.

जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी. जिसमें कुल 789 बैंच गठित की गई हैं. इन बैंच के समक्ष राजीनामा हो सकने वाले करीब दो लाख साठ हजार मुकदमें सूचीबद्ध किए गए हैं. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया की लोक अदालत में राजीनामा हो सकने वाले आपराधिक मुकदमें, चैक अनादरण, रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रम, बिजली-पानी और तलाक मामलों को छोडक़र वैवाहिक विवादों को सूचीबद्ध किया गया है.

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Intro:बाईट - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन 


जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिसमें कुल 789 बैंच गठित की गई हैं। इन बैंच के समक्ष राजीनामा हो सकने वाले करीब दो लाख साठ हजार मुकदमें सूचीबद्ध किए गए हैं।Body:राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया की लोक अदालत में राजीनामा हो सकने वाले आपराधिक मुकदमें, चैक अनादरण, रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रम, बिजली-पानी और तलाक मामलों को छोडक़र वैवाहिक विवादों को सूचीबद्ध किया गया है। प्राधिकरण की पहल पर राज्य सरकार भी एमवी एक्ट और आबकारी अधिनियम के लघु प्रकृति के मामलों को वापस लेने के लिए सहमत हो गई है। उन्होंने बताया कि जयपुर मेट्रो, जयपुर जिला, करौली और कोटा की अदालतों में कार्यदिवस होने के चलते लोक अदालत दोपहर दो बजे से आयोजित की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट में सुबह दस बजे लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। Conclusion:
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