ETV Bharat / city

हाई कोर्ट ने आरयूएचएस और नर्सिंग काउन्सलिंग बोर्ड सहित अन्य को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब - notice to ruhs and nursing counseling board

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरयूएचएस और नर्सिंग काउन्सलिंग बोर्ड को नोटिस जारी किया है. दरअसल, बीएससी नर्सिंग कोर्स में अभ्यर्थी को विधवा कोटे का लाभ नहीं देने पर ये नोटिस जारी किया गया है.

जयपुर की खबर, high court seeks notice
आरयूएचएस और नर्सिंग काउन्सलिंग बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी
author img

By

Published : Jan 4, 2020, 11:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग कोर्स में अभ्यर्थी को विधवा कोटे का लाभ नहीं देने पर आरयूएचएस और नर्सिंग काउन्सलिंग बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश किरण कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट का आरयूएचएस और नर्सिंग काउन्सलिंग बोर्ड को नोटिस

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आवेदन किया था. दरअसल, आवेदन पत्र में विधवा कोटे के आरक्षण का प्रावधान नहीं था. ऐसे में याचिकाकर्ता को विधवा होते हुए भी इस कोटे का लाभ नहीं दिया गया, जिससे उसे न केवल निजी कॉलेज आवंटित हुआ.

पढ़ें: व्याख्याता भर्ती परीक्षा : आंदोलन के दौरान निलंबित हुए शिक्षक बहाल

बल्कि उसे फीस भी कई गुणा अधिक देनी पड़ रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग कोर्स में अभ्यर्थी को विधवा कोटे का लाभ नहीं देने पर आरयूएचएस और नर्सिंग काउन्सलिंग बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश किरण कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट का आरयूएचएस और नर्सिंग काउन्सलिंग बोर्ड को नोटिस

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आवेदन किया था. दरअसल, आवेदन पत्र में विधवा कोटे के आरक्षण का प्रावधान नहीं था. ऐसे में याचिकाकर्ता को विधवा होते हुए भी इस कोटे का लाभ नहीं दिया गया, जिससे उसे न केवल निजी कॉलेज आवंटित हुआ.

पढ़ें: व्याख्याता भर्ती परीक्षा : आंदोलन के दौरान निलंबित हुए शिक्षक बहाल

बल्कि उसे फीस भी कई गुणा अधिक देनी पड़ रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:बाईट- याचिकाकर्ता के वकील रघुनंदन शर्मा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग कोर्स में अभ्यर्थी को विधवा कोटे का लाभ नहीं देने पर आरयूएचएस और नर्सिंग काउन्सलिंग बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश किरण कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आवेदन किया था। आवेदन पत्र में विधवा कोटे के आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ऐसे में याचिकाकर्ता को विधवा होते हुए भी इस कोटे का लाभ नहीं दिया गया। जिससे उसे न केवल निजी कॉलेज आवंटित हुआ, बल्कि उसे फीस भी कई गुणा अधिक देनी पड़ रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.