जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले कई दिनों से सांभर झील में हो रही प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले में राज्य सरकार को पक्षियों की मौत का वास्तविक कारण बताने को कहा है. इसके साथ ही यह भी पूछा है कि राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की. वहीं अदालत ने मामले में सहयोग के लिए अधिवक्ता नितिन जैन को न्याय मित्र नियुक्त किया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहंति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के एएजी गणेश परिहार ने कहा कि पक्षियों की मौत के कारण की जानकारी के लिए एक्सपर्ट की टीम बना दी है और वह इसकी जांच कर रही है. जिसकी जांच रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक टालते हुए सांभर साल्ट लिमिटेड को भी जवाब देने के लिए कहा. मामले के अनुसार अदालत ने झील में मर रहे प्रवासी पक्षियों की मौत को गंभीरता से लेते हुए मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर राज्य सरकार सहित सांभर साल्ट लिमिटेड को जवाब देने के लिए कहा था. राज्य सरकार ने अदालती आदेश के पालना में पेश किए गए जवाब में प्रवासी पक्षियों की मौत वायरल इंफेक्शन व बैक्टिरियल इंफेक्शन सहित अन्य कारणों से होना बताया था