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कोटा में फंसे छात्रों पर पटना हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान...बिहार सरकार से 27 अप्रैल तक मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बसों की व्यवस्था कर वहां अपने राज्य के पढ़ने वाले छात्रों की घर वापसी कराई, जबकि बिहार सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया.

patna high court,पटना न्यूज
कोटा मामले में HC ने सरकार से 27 अप्रैल तक मांगा
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Published : Apr 23, 2020, 4:05 PM IST

पटना/जयपुर. कोरोना वायरस के बचाव के लिए जारी लॉकडाउन की वजह से कोटा में बिहार के काफी बच्चे फंसे हुए हैं. छात्रों को घर वापस लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 27 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है.

घर नहीं आ पा रहे छात्र
मामले में जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पवन कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की. जनहित याचिका में ये बात कही गई है कि कोटा में पढ़ने वाले बिहार के छात्र बड़ी संख्या में लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं आ पा रहे हैं. उन्हें कोटा में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

पढ़ेंःसोनिया गांधी पर टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस मुखर, पत्रकार के खिलाफ कांग्रेस आज कराएगी FIR

27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बसों की व्यवस्था कर वहां अपने राज्य के पढ़ने वाले छात्रों की घर वापसी कराई, जबकि बिहार सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

पटना/जयपुर. कोरोना वायरस के बचाव के लिए जारी लॉकडाउन की वजह से कोटा में बिहार के काफी बच्चे फंसे हुए हैं. छात्रों को घर वापस लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 27 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है.

घर नहीं आ पा रहे छात्र
मामले में जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पवन कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की. जनहित याचिका में ये बात कही गई है कि कोटा में पढ़ने वाले बिहार के छात्र बड़ी संख्या में लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं आ पा रहे हैं. उन्हें कोटा में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

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27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बसों की व्यवस्था कर वहां अपने राज्य के पढ़ने वाले छात्रों की घर वापसी कराई, जबकि बिहार सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

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