जयपुर. भाजपा छोडकर कांग्रेस में शामिल हुए घनश्याम तिवाड़ी और कांग्रेसी नेता सुरेश मिश्रा का निचली अदालतों में चल रहे मानहानि प्रकरणों में राजीनामा हो गया है. दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ दायर मानहानि परिवादों को वापस ले लिया है.
इसे स्वीकार करते हुए निचली अदालत ने तिवाड़ी से कोर्ट फीस के तौर पर लिए करीब दो लाख रुपए से अधिक की राशि लौटाने को कहा है.
गौरतलब है कि तीन मार्च 2013 को कांग्रेसी नेता सुरेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर तत्कालीन भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी पर अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था. वहीं उसी दिन तिवाड़ी ने एक टीवी चैनल पर सुरेश मिश्रा को चंदा लेकर काम करने वाला और दलाल बताया था.
यह भी पढ़ें - 370 को हटाना राष्ट्रहित का फैसलाः भंवर लाल शर्मा
घटना को लेकर तिवाड़ी ने निचली अदालत ने मिश्रा के खिलाफ एक करोड़ एक लाख रुपए की मानहानि का दावा दायर किया था. इसे लेकर तिवाड़ी की ओर से कोर्ट फीस के तौर पर दो लाख रुपए से अधिक की राशि भी अदालत में जमा कराई गई थी. वहीं सुरेश मिश्रा ने तिवाड़ी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया था.