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गहलोत ने व्यापारियों को केन्द्रीय बिक्री कर में दी बड़ी राहत, CST संबंधित त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों में संशोधन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई - गहलोत सरकार ने दी बड़ी राहत

गहलोत सरकार ने सीएसटी से संबंधित त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों को संशोधित रूप में 31 दिसम्बर, 2021 तक प्रस्तुत कर सकेंगे. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में व्यापारियों को राहत देने के लिए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में इस आशय की घोषणा की थी.

केन्द्रीय बिक्री कर, central sales tax
केन्द्रीय बिक्री कर में गहलोत का फैसला
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Published : Jul 27, 2021, 5:27 PM IST

जयपुर. प्रदेश के व्यापारी अब केन्द्रीय बिक्री कर यानि सीएसटी में प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है. कोरोना संक्रमण के बीच सीएसटी से संबंधित त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों को संशोधित रूप में 31 दिसम्बर, 2021 तक प्रस्तुत कर सकेंगे.

पढ़ेंः RAS भर्ती 2021: एक्स-सर्विसमैन कोटे में दूसरे राज्यों के पूर्व सैनिक भी आवेदन कर सकेंगे...राजस्थान के सेवानिवृत्त सैनिकों में रोष

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए केन्द्रीय बिक्री कर राजस्थान विनियम, 1957 के तहत प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों के निरस्तीकरण और बकाया घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

सीएम गहलोत ने डीलर्स की ओर से प्रस्तुत सीएसटी घोषणा-पत्रों में त्रुटि की स्थिति में उनको संशोधित रूप में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव तथा तत्संबंधी अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में व्यापारियों को राहत देने के लिए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में इस आशय की घोषणा की थी. वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व में व्यापारियों की ओर से प्रस्तुत मूल्य संवर्धित कर (वैट) से संबंधित त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों में वांछित संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितम्बर की गई है.

जयपुर. प्रदेश के व्यापारी अब केन्द्रीय बिक्री कर यानि सीएसटी में प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है. कोरोना संक्रमण के बीच सीएसटी से संबंधित त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों को संशोधित रूप में 31 दिसम्बर, 2021 तक प्रस्तुत कर सकेंगे.

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए केन्द्रीय बिक्री कर राजस्थान विनियम, 1957 के तहत प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों के निरस्तीकरण और बकाया घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

सीएम गहलोत ने डीलर्स की ओर से प्रस्तुत सीएसटी घोषणा-पत्रों में त्रुटि की स्थिति में उनको संशोधित रूप में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव तथा तत्संबंधी अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में व्यापारियों को राहत देने के लिए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में इस आशय की घोषणा की थी. वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व में व्यापारियों की ओर से प्रस्तुत मूल्य संवर्धित कर (वैट) से संबंधित त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों में वांछित संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितम्बर की गई है.

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