जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने बिना अधिकार भूमि के पट्टे जारी करने के मामले में सूरजगढ़ नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेश कुमार शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेश कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सूरजगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन था. उसने नए चेयरमैन को चार्ज देने से पहले 24 अगस्त 2015 को भूमि आवंटन को लेकर कुछ पट्टों पर हस्ताक्षर किए थे. उसकी ओर से ना तो किसी से रिश्वत मांगी गई और ना ही कोई गबन किया गया बल्कि संबंधित लोगों को भूमि का आवंटन पहले ही हो चुका था.
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वहीं, एसीबी ने मामले में फर्जीवाड़ा मानते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर बिना सूचना दिए आरोप पत्र पेश कर दिया. दूसरी ओर एसीबी कोर्ट ने 3 मार्च को उसके खिलाफ सीधे ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए. याचिका में कहा गया कि एसीबी कोर्ट नोटिस जारी करने के बजाय सीधे ही गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता. ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है.