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महिला आरपीएस अधिकारी से अभद्रता का मामला: आरोपी वकील को भेजा जेल, जमानत पर फैसला सोमवार को - Decision on bail on Monday in misbehave with woman RPS

महिला आरपीएस अधिकारी के साथ अभद्रता करने और एससी, एसटी केस के आरोपी अधिवक्ता गोवर्धन सिंह की पुलिस अभिरक्षा अवधि समाप्त होने पर कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. आरोपी की जमानत अर्जी पर सोमवार को फैसला दिया (Decision on bail on Monday in misbehave with woman RPS) जाएगा.

Accused sent to jail in misbehave with woman RPS case
महिला आरपीएस अधिकारी से अभद्रता का मामला: आरोपी वकील को भेजा जेल, जमानत पर फैसला सोमवार को
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Published : May 7, 2022, 7:57 PM IST

जयपुर. शहर की निचली अदालत ने महिला आरपीएस अधिकारी के साथ अभद्रता करने और एससी, एसटी केस के आरोपी अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को जेल भेज दिया (Accused sent to jail in misbehave with woman RPS case) है. आरोपी की जमानत अर्जी पर अदालत सोमवार को फैसला देगी.

शनिवार को पुलिस अभिरक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने अदालत को कहा कि आरोपी से पूछताछ हो गई है और उसे अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए. इस पर अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए. इस पर आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई. जिसमें कहा गया कि वर्ष 2020 में आरोपी ने पहले महिला आरपीएस के खिलाफ रिपोर्ट दी थी. जिसमें उसने महिला आरपीएस को ओबीसी वर्ग का बताया था. इसके बाद महिला अधिकारी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. प्रार्थी को महिला अधिकारी के एससी वर्ग का होने की जानकारी ही नहीं थी. गौरतलब है कि सदर थाने की तत्कालीन एसीपी ने 3 अप्रैल, 2020 को गोवर्धन सिंह व अन्य के खिलाफ अभद्रता करने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर मामला दर्ज कराया था.

जयपुर. शहर की निचली अदालत ने महिला आरपीएस अधिकारी के साथ अभद्रता करने और एससी, एसटी केस के आरोपी अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को जेल भेज दिया (Accused sent to jail in misbehave with woman RPS case) है. आरोपी की जमानत अर्जी पर अदालत सोमवार को फैसला देगी.

शनिवार को पुलिस अभिरक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने अदालत को कहा कि आरोपी से पूछताछ हो गई है और उसे अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए. इस पर अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए. इस पर आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई. जिसमें कहा गया कि वर्ष 2020 में आरोपी ने पहले महिला आरपीएस के खिलाफ रिपोर्ट दी थी. जिसमें उसने महिला आरपीएस को ओबीसी वर्ग का बताया था. इसके बाद महिला अधिकारी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. प्रार्थी को महिला अधिकारी के एससी वर्ग का होने की जानकारी ही नहीं थी. गौरतलब है कि सदर थाने की तत्कालीन एसीपी ने 3 अप्रैल, 2020 को गोवर्धन सिंह व अन्य के खिलाफ अभद्रता करने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर मामला दर्ज कराया था.

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