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भरतपुर जिले में नवरात्र से 20 दिन पहले धारा 144 लागू, भाजपा के पूर्व विधायक ने उठाए सवाल

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Published : Sep 6, 2022, 9:43 PM IST

Updated : Sep 8, 2022, 12:22 AM IST

भरतपुर में जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर आलोक रंजन ने नवरात्र स्थापना (Section 144 implemented in Bharatpur) से करीब 20 दिन पहले जिले में धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 जिले में 29 अगस्त से प्रभावी है, लेकिन आदेश मंगलवार को जारी किए गए हैं. वहीं, करौली में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है.

Section 144 implemented in Bharatpur,  former BJP MLA raised questions
भरतपुर जिले में नवरात्र से 20 दिन पहले धारा 144 लागू.

भरतपुर. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर आलोक रंजन ने नवरात्र स्थापना से करीब 20 दिन पहले जिले में (Section 144 implemented in Bharatpur) धारा 144 लागू की है. जिला कलेक्टर के इस निर्णय को गलत बताते हुए भाजपा के पूर्व विधायक विजय बंसल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि धारा 144 का आदेश 29 अगस्त से प्रभावी बताया गया है, लेकिन आदेश मंगलवार को जारी किया गया है. वहीं, करौली में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है.

जिला मजिस्ट्रेट रंजन की ओर से जारी आदेशों के तहत जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे. धारा 144 लागू रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भड़काने वाले ऑडियो एवं वीडियो कैसेट नहीं चलाएगा. आपत्तिजनक अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा.

जिले की सीमा में ध्वनि विस्तारित यंत्र का प्रयोग सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति नहीं किया जाएगा. जारी आदेश में बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक व अन्य धारदार हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा. साथ ही जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगी. सभी प्रकार के भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन को लेकर पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

पढ़ेंः जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में फिर धारा 144 लागू, अगले आदेश तक रहेगा जारी

आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक व सार्वजनिक स्थल दुकान , वाहन, अपने परिसर व छत पर पत्थर, बोतल आदि का संग्रहण नहीं करेगा. किसी भी व्यक्ति की ओर से उक्त प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश 29 अगस्त से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होगें. जिले में धारा 144 लागू करने के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व विधायक विजय बंसल ने कहा कि नवरात्र 26 सितंबर से है. ऐसे में अभी से जिले में धारा 144 लागू करना गलत है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में तानाशाही चल रही है. लॉ एंड ऑर्डर का पता नहीं है. हर दिन मर्डर हो रहे हैं और अपराधी बेखौफ हैं.

करौली में भी धारा 144 लागूः करौली जिले मे आगामी त्योहार और महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. जिला प्रशासन ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुधवार से लेकर 4 नवंबर तक जिलेभर में धारा 144 लागू की गई है. इस दौरान जूलूस सभा रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है.

भरतपुर. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर आलोक रंजन ने नवरात्र स्थापना से करीब 20 दिन पहले जिले में (Section 144 implemented in Bharatpur) धारा 144 लागू की है. जिला कलेक्टर के इस निर्णय को गलत बताते हुए भाजपा के पूर्व विधायक विजय बंसल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि धारा 144 का आदेश 29 अगस्त से प्रभावी बताया गया है, लेकिन आदेश मंगलवार को जारी किया गया है. वहीं, करौली में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है.

जिला मजिस्ट्रेट रंजन की ओर से जारी आदेशों के तहत जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे. धारा 144 लागू रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भड़काने वाले ऑडियो एवं वीडियो कैसेट नहीं चलाएगा. आपत्तिजनक अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा.

जिले की सीमा में ध्वनि विस्तारित यंत्र का प्रयोग सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति नहीं किया जाएगा. जारी आदेश में बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक व अन्य धारदार हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा. साथ ही जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगी. सभी प्रकार के भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन को लेकर पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

पढ़ेंः जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में फिर धारा 144 लागू, अगले आदेश तक रहेगा जारी

आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक व सार्वजनिक स्थल दुकान , वाहन, अपने परिसर व छत पर पत्थर, बोतल आदि का संग्रहण नहीं करेगा. किसी भी व्यक्ति की ओर से उक्त प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश 29 अगस्त से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होगें. जिले में धारा 144 लागू करने के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व विधायक विजय बंसल ने कहा कि नवरात्र 26 सितंबर से है. ऐसे में अभी से जिले में धारा 144 लागू करना गलत है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में तानाशाही चल रही है. लॉ एंड ऑर्डर का पता नहीं है. हर दिन मर्डर हो रहे हैं और अपराधी बेखौफ हैं.

करौली में भी धारा 144 लागूः करौली जिले मे आगामी त्योहार और महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. जिला प्रशासन ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुधवार से लेकर 4 नवंबर तक जिलेभर में धारा 144 लागू की गई है. इस दौरान जूलूस सभा रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है.

Last Updated : Sep 8, 2022, 12:22 AM IST
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