जयपुर. सांभरलेक नगर पालिका पार्षद के तीसरी संतान के मामले में स्वायत शासन विभाग जयपुर ने एक आदेश जारी कर पार्षद वकार यूनुस को निलंबित कर दिया है. स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव कुमार पाल गौतम ने जयपुर जिला कलेक्टर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर पालिका के वार्ड संख्या 25 के पार्षद वकार यूनुस को नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के तहत निलंबित करने के आदेश जारी किए.
दरअसल वार्ड संख्या 25 से पार्षद वकार यूनुस के 8 मई, 2023 को तीसरी संतान के रूप में पुत्री ने जन्म लिया था. लेकिन पार्षद वकार यूनुस ने जानकारी छुपाए रखी. ऐसे में जिला कलेक्टर जयपुर को पार्षद के तीसरी संतान होने की शिकायत दर्ज करवाई गई. जिला कलेक्टर के आदेश पर पार्षद के तीसरी संतान होने के मामले की जांच की गई. जांच में पार्षद के दोषी पाए जाने पर जयपुर जिला कलेक्टर ने स्वायत्त शासन विभाग को जांच रिपोर्ट सौंपी.
पार्षद की तीसरी संतान होने के मामले में शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने पार्षद वकार यूनुस को निलंबित करने के आदेश जारी किए है. गौरतलब है कि बीकाने में भी साल 2022 में उरमूल डेयरी के अध्यक्ष को तीसरी संतान के चलते पद से हटाया गया था. उन्होंने तीसरी संतान के संंबंध में जानकारी छिपाई थी.