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अजमेर: अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को उम्रकैद

अजमेर के महिला उत्पीड़न निवारण न्यायालय ने शराब के नशे में अपने दोस्त की हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना देने को भी कहा है.

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Published : Nov 15, 2019, 10:00 PM IST

अजमेर. जिले के महिला उत्पीड़न निवारण न्यायालय ने शराब के नशे में दोस्त को मौत के घाट उतारने का मामले में फैसला सुनाया है. न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को उम्रकैद

महिला उत्पीड़न निवारण न्यायालय के लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में 10 जून 2016 को 3 दोस्त शराब पी रहे थे. इसी दौरान हुई मामूली कहासुनी को लेकर पुष्कर निवासी पूनम चंद ने अपने दोस्त राजू उर्फ कल्लू पर चाकू से वार कर दिया. इसके बाद मौके से भाग गया. चाकू के वार इतने गहरे थे कि कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई.

पढ़ें- पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने रोडजाम कर दिया धरना

मृतक की पत्नी सुनीता ने इसकी रिपोर्ट पुष्कर थाने में दी. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पूनमचंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. इसके आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 26 दस्तावेज दस्तावेज पेश किए गए. सभी गवाहों और बयानों के मद्देनजर न्यायाधीश गोविंद अग्रवाल ने आरोपी राजू उर्फ कल्लू को हत्या का दोषी करार दिया और कठोर आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माने से दंडित भी किया.

अजमेर. जिले के महिला उत्पीड़न निवारण न्यायालय ने शराब के नशे में दोस्त को मौत के घाट उतारने का मामले में फैसला सुनाया है. न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को उम्रकैद

महिला उत्पीड़न निवारण न्यायालय के लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में 10 जून 2016 को 3 दोस्त शराब पी रहे थे. इसी दौरान हुई मामूली कहासुनी को लेकर पुष्कर निवासी पूनम चंद ने अपने दोस्त राजू उर्फ कल्लू पर चाकू से वार कर दिया. इसके बाद मौके से भाग गया. चाकू के वार इतने गहरे थे कि कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई.

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मृतक की पत्नी सुनीता ने इसकी रिपोर्ट पुष्कर थाने में दी. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पूनमचंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. इसके आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 26 दस्तावेज दस्तावेज पेश किए गए. सभी गवाहों और बयानों के मद्देनजर न्यायाधीश गोविंद अग्रवाल ने आरोपी राजू उर्फ कल्लू को हत्या का दोषी करार दिया और कठोर आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माने से दंडित भी किया.

Intro:अजमेर/ अजमेर के महिला उत्पीड़न निवारण न्यायालय ने शराब के नशे में दोस्त को मौत के घाट उतारने का मामले में फैसला सुनाया न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है


महिला उत्पीड़न निवारण न्यायालय के लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में 10 जून 2016 को 3 दोस्त शराब पी रहे थे इसी दौरान हुई मामूली कहासुनी को लेकर पुष्कर निवासी पूनम चंद ने अपने दोस्त राजू उर्फ कल्लू पर चाकू से वार कर दिया



इसके बाद मौके से भाग गया चाकू के वार इतने गहरे थे कि कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई मृतक की पत्नी सुनीता ने इसकी रिपोर्ट पुष्कर थाने में दी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पूनमचंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया इसके आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 26 दस्तावेज दस्तावेज पेश किए गए


सभी गवाहों और बयानों के मद्देनजर न्यायाधीश गोविंद अग्रवाल ने आरोपी राजू उर्फ कल्लू को हत्या का दोषी करार दिया और कठोर आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माने से दंडित भी किया जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 2 साल का कठोर कारावास व 1 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है


बाईट-अशरफ बुलंद खान-वकील



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