अजमेर. जिले के महिला उत्पीड़न निवारण न्यायालय ने शराब के नशे में दोस्त को मौत के घाट उतारने का मामले में फैसला सुनाया है. न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.
महिला उत्पीड़न निवारण न्यायालय के लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में 10 जून 2016 को 3 दोस्त शराब पी रहे थे. इसी दौरान हुई मामूली कहासुनी को लेकर पुष्कर निवासी पूनम चंद ने अपने दोस्त राजू उर्फ कल्लू पर चाकू से वार कर दिया. इसके बाद मौके से भाग गया. चाकू के वार इतने गहरे थे कि कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई.
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मृतक की पत्नी सुनीता ने इसकी रिपोर्ट पुष्कर थाने में दी. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पूनमचंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. इसके आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 26 दस्तावेज दस्तावेज पेश किए गए. सभी गवाहों और बयानों के मद्देनजर न्यायाधीश गोविंद अग्रवाल ने आरोपी राजू उर्फ कल्लू को हत्या का दोषी करार दिया और कठोर आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माने से दंडित भी किया.