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अजमेरः फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर महिला से 12 लाख की ठगी, जांच में जुटी पुलिस - महिला को फ्रेंचाइजी देने पर ठगी

अजमेर में महिला को फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर 12 लाख रुपए की ठगी हुई. जहां पुलिस ने इस संबंध में तीन नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

महिला को फ्रेंचाइजी देने पर ठगी, Fraud on giving franchise to woman
फ्रेंचाइजी देने के नाम पर महिला से ठगी
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Published : Mar 2, 2021, 4:24 PM IST

अजमेर. जिले में महिला को फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर 12 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस संबंध में तीन नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

फ्रेंचाइजी देने के नाम पर महिला से ठगी

अजमेर के सिविल लाइन थानाधिकारी अरविंद चारण ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी सुनीता नामक महिला ने अदालत में परिवाद दिया. जिसमें बताया कि अशोक कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा और सत्यनारायण शर्मा तीनों की एक कंपनी थी. उक्त लोगों ने उसे एलईडी के विज्ञापन की फ्रेंचाइजी देने की बात कहते हुए विभिन्न किस्तों में 12 लाख रुपए ले लिए. इसके बाद भी जब उन्होंने फ्रेंचाइजी नहीं दी तो उसने इसका विरोध किया और फ्रेंचाइजी देने की मांग की.

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जब उसने विरोध अधिक किया तो उक्त लोग अपने फोन बंद करके भूमिगत हो गए. थानाधिकारी चारण ने कहा कि सुनीता के परिवाद पर न्यायालय ने अशोक, विजय और सत्यनारायण के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है.

अजमेर. जिले में महिला को फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर 12 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस संबंध में तीन नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

फ्रेंचाइजी देने के नाम पर महिला से ठगी

अजमेर के सिविल लाइन थानाधिकारी अरविंद चारण ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी सुनीता नामक महिला ने अदालत में परिवाद दिया. जिसमें बताया कि अशोक कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा और सत्यनारायण शर्मा तीनों की एक कंपनी थी. उक्त लोगों ने उसे एलईडी के विज्ञापन की फ्रेंचाइजी देने की बात कहते हुए विभिन्न किस्तों में 12 लाख रुपए ले लिए. इसके बाद भी जब उन्होंने फ्रेंचाइजी नहीं दी तो उसने इसका विरोध किया और फ्रेंचाइजी देने की मांग की.

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जब उसने विरोध अधिक किया तो उक्त लोग अपने फोन बंद करके भूमिगत हो गए. थानाधिकारी चारण ने कहा कि सुनीता के परिवाद पर न्यायालय ने अशोक, विजय और सत्यनारायण के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है.

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