उज्जैन। जिला प्रशासन ने बैन के बाद चायनीज मांझा रखने-बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है. उज्जैन नगर निगम,राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर चायनीज मांझा रखने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया. (China Doors Ujjain) इस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन निगम की टीम ने निर्माण तोड़ दिया. इससे पहले मंगलवार को भी चायनीज मांझा बेचने वाले हितेश भिमवाणी के रामनगर कॉलोनी स्थित घर को ध्वस्त कर दिया था. हितेश के साथ 2 और आरोपी पकड़ाए थे जिनके पास से 42 गट्टे जब्त किए गए थे.
उज्जैन कलेक्टर ने लगाया था प्रतिबंध: आदेश में कहा गया था कि चायनीज मांझे का न तो भंडारण किया जा सकेगा और न ही इसकी खरीदी-बिक्री हो सकेगी. प्रशासन के बाद अब पुलिस प्रशासन आदेश का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने में जुटी है. आरोपी बनाकर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है. यह पहला मौका होगा जब चायना डोर रखने वालों पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है. जबकि बिक्री कतरने वालों पर पहले से कोई अन्य मामला भी दर्ज नहीं है. उज्जैन प्रशासन ने नीलगंगा थाना क्षेत्र के श्रीराम नगर के रहने वाले हितेश भीमवाणी और चिमंजगंज थाना क्षेत्र निवासी इकबाल खान पर मामला दर्ज करने और घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है. शहर में थाना चिमनगंज क्षेत्र निवासी इकबाल खान के यहां से पुलिस ने चायनीज मांझा के प्रतिबंधित 346 गट्टे जब्त किए थे और आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय भेजा था.
उज्जैन के बाद अब पन्ना में चाइनीज मांझे से कटा एक शख्स का गला, अस्पताल में भर्ती
मकर संक्रांति से पहले सक्रिय प्रशासन: सीएसपी विनोद मीणा ने बताया कि उज्जैन में चायनीज मांझा से पतंग उड़ाने साथ ही क्रय और भंडारण पर भी पर भी अब रोक लगी हुई. ऐसा नहीं करने वालों पर अब धारा 144 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. जिला प्रशासन ने चायनीज मांझा को लेकर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. हर साल मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के लिए शहर में महीने भर पहले से ही पतंग-मांझे की बिक्री भी शुरू हो जाती है. चायना डोर के कारण पिछले वर्ष जीरो पाइंट ब्रिज पर एक छात्रा की गला कटने से मौत हो चुकी है. वहीं कई लोग घायल भी हुए थे.