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KJS सीमेंट के डायरेक्टर पवन अहलूवालिया के नाम की करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित

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Published : Sep 11, 2020, 2:57 PM IST

Updated : Sep 11, 2020, 6:51 PM IST

उद्योगपति केजेएस सीमेंट के डायरेक्टर पवन अहलूवालिया के नाम की करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित कर दी गई है. अहलूवालिया ने अपने चालक सुंदर कोल के नाम पर करोड़ों की जमीन का क्रय विक्रय किया था.

Land worth crores in the name of Pawan Ahluwalia declared official
पवन अहलूवालिया के नाम की करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित

सतना। जाने माने उद्योगपति केजेएस सीमेंट के डायरेक्टर पवन अहलूवालिया के नाम की करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित कर दी गई है. अहलूवालिया ने अपने चालक सुंदर कोल के नाम पर करोड़ों की जमीन का क्रय विक्रय किया था. आयकर को सुंदर ने बताया था कि उसके नाम से पवन अहलूवालिया ने खाता खुलवाकर चेक पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिया था, इधर आदिवासी की जमीन क्रय मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इस आधार पर अनुमति दी थी कि जमीन की कीमत 7 करोड़ लगभग सुंदर के खाते में जमा की जाएगी. जबकि ऐसा नहीं किया गया है.

पवन अहलूवालिया के नाम की करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित

इस तरह आयकर द्वारा बेनामी सम्पत्ति और आदिवासी की जमीन के क्रय विक्रय की अनुमति का पालन नहीं करने पर जिला मजिस्ट्रेट ने अहलूवालिया की करोड़ों की जमीन का नामांतरण निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही इन जमीनों को मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में अंतरिम रूप से जब्त कर अभिलेख में दर्ज करने के आदेश मैहर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिए हैं.

सतना। जाने माने उद्योगपति केजेएस सीमेंट के डायरेक्टर पवन अहलूवालिया के नाम की करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित कर दी गई है. अहलूवालिया ने अपने चालक सुंदर कोल के नाम पर करोड़ों की जमीन का क्रय विक्रय किया था. आयकर को सुंदर ने बताया था कि उसके नाम से पवन अहलूवालिया ने खाता खुलवाकर चेक पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिया था, इधर आदिवासी की जमीन क्रय मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इस आधार पर अनुमति दी थी कि जमीन की कीमत 7 करोड़ लगभग सुंदर के खाते में जमा की जाएगी. जबकि ऐसा नहीं किया गया है.

पवन अहलूवालिया के नाम की करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित

इस तरह आयकर द्वारा बेनामी सम्पत्ति और आदिवासी की जमीन के क्रय विक्रय की अनुमति का पालन नहीं करने पर जिला मजिस्ट्रेट ने अहलूवालिया की करोड़ों की जमीन का नामांतरण निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही इन जमीनों को मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में अंतरिम रूप से जब्त कर अभिलेख में दर्ज करने के आदेश मैहर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिए हैं.

Last Updated : Sep 11, 2020, 6:51 PM IST
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