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राजगढ़ में कैसा रहेगा लॉकडाउन 4.0, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

कोरोना वायरस के चलते राजगढ़ कलेक्टर ने लॉकडाउन 4.0 के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए हैं. जिसमें रात में कर्फ्यू जारी रहने जैसे कई फैसले लिए गए हैं.

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Published : May 21, 2020, 8:26 AM IST

Updated : May 21, 2020, 8:35 AM IST

District Office
जिला कार्यालय

राजगढ़। लॉकडाउन 4.0 के लिए कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. जिले में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा और अनावश्यक रूप से नागरिकों के घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी. वहीं शादियों में 20 से ज्यादा लोगों पर भी प्रतिबंध रहेगा.

राजगढ़ में लॉकडाउन 4 के नियम

कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार द्वारा 18 मई से लॉक डाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है. इसको लेकर जहां गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा नियम जारी किए गए थे. वहीं जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया था कि, वे अपने जिले में परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन का आदेश जारी करें. लिहाजा राजगढ़ कलेक्टर लॉकडाउन 4.0 के लिए आदेश जारी किया है.

Copy of order
आदेश की कॉपी

आदेश में कहा गया है कि, जिले में शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा. जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है. बता दें राजगढ़ में अभी तक दो कोरोना मरीज हैं. जहां एक मरीज का इलाज इंदौर में चल रहा है, तो वहीं दूसरा मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है. आज इसी को देखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले में आदेश जारी किया है.

लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी. अकारण घूमने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जो आंशिक रियायत मिली थी, वह भी अब खत्म कर दी गई है. रेल, सड़क सहित अन्य किसी भी प्रकार से बाहरी लोगों का आना जाना बंद रहेगा. जिले के नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. वहीं किसी खास परिस्थितियों में ही e-pass के द्वारा जाया जा सकता है. शादियों में सिर्फ 20 लोगों की अनुमति होगी. दुकानों में सोशल डिस्सटेंसिंग का ख्याल रखना होगा.

आदेश की खास बातें-

  • जिले के संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा. सिर्फ राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गई बसे एवं फैक्ट्री संचालन के लिए उनके मजदूरों को लाने ले जाने के लिए बसों को प्रतिबंध से मुक्त किया जाता है.
  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा.
  • सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,जिम सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. खेल परिसर और स्टेडियम में खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए खोले जा सकेंगे. दूसरे दर्शकों का आना प्रतिबंधित रहेगा.
  • सभी प्रकार के धार्मिक स्थल उपासना स्थल जनमानस के लिए बंद रखे जाएंगे.
  • स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर सभी 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले और 10 से से कम आयु वाले बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध है. आदेश के उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

बता दें यह आदेश आगामी आने वाले आदेश तक जारी रहेगा.

राजगढ़। लॉकडाउन 4.0 के लिए कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. जिले में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा और अनावश्यक रूप से नागरिकों के घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी. वहीं शादियों में 20 से ज्यादा लोगों पर भी प्रतिबंध रहेगा.

राजगढ़ में लॉकडाउन 4 के नियम

कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार द्वारा 18 मई से लॉक डाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है. इसको लेकर जहां गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा नियम जारी किए गए थे. वहीं जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया था कि, वे अपने जिले में परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन का आदेश जारी करें. लिहाजा राजगढ़ कलेक्टर लॉकडाउन 4.0 के लिए आदेश जारी किया है.

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आदेश में कहा गया है कि, जिले में शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा. जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है. बता दें राजगढ़ में अभी तक दो कोरोना मरीज हैं. जहां एक मरीज का इलाज इंदौर में चल रहा है, तो वहीं दूसरा मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है. आज इसी को देखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले में आदेश जारी किया है.

लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी. अकारण घूमने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जो आंशिक रियायत मिली थी, वह भी अब खत्म कर दी गई है. रेल, सड़क सहित अन्य किसी भी प्रकार से बाहरी लोगों का आना जाना बंद रहेगा. जिले के नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. वहीं किसी खास परिस्थितियों में ही e-pass के द्वारा जाया जा सकता है. शादियों में सिर्फ 20 लोगों की अनुमति होगी. दुकानों में सोशल डिस्सटेंसिंग का ख्याल रखना होगा.

आदेश की खास बातें-

  • जिले के संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा. सिर्फ राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गई बसे एवं फैक्ट्री संचालन के लिए उनके मजदूरों को लाने ले जाने के लिए बसों को प्रतिबंध से मुक्त किया जाता है.
  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा.
  • सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,जिम सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. खेल परिसर और स्टेडियम में खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए खोले जा सकेंगे. दूसरे दर्शकों का आना प्रतिबंधित रहेगा.
  • सभी प्रकार के धार्मिक स्थल उपासना स्थल जनमानस के लिए बंद रखे जाएंगे.
  • स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर सभी 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले और 10 से से कम आयु वाले बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध है. आदेश के उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

बता दें यह आदेश आगामी आने वाले आदेश तक जारी रहेगा.

Last Updated : May 21, 2020, 8:35 AM IST
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