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Unlock के लिए तैयार हुआ नीमच, शादी में शामिल होने वालों को जारी होगा पास

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Published : May 31, 2021, 7:40 PM IST

मध्यप्रदेश सरकार की 1 जून से कोरोना अनलॉक यानी कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने की गाइडलाइन जारी होने के बाद सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन की बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय में नीमच जिले के कोविड प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा की अध्यक्षता में संपन्न हुई

unlock guidelines for neemuch
जिला आपदा प्रबंधन की बैठक

नीमच। मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना अनलॉक की गाइडलाइन जो 1 जून से लागू हो रही है उसी का पालन नीमच जिले में किया जाएगा. यानी केवल आवश्यक वस्तु जिसमें किराना, सब्जी, फल और कृषि संबंधी सेवाओं को छूट मिलेगी. ज्यादा छूट देने के लिए आगामी बैठक अगले शुक्रवार को होगी, तब तक इसी प्रकार का कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.

मध्यप्रदेश सरकार की 1 जून से कोरोना अनलॉक यानी कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने की गाइडलाइन जारी होने के बाद सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन की बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय में नीमच जिले के कोविड प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें तीनों विधायक, कलेक्टर, कई व्यापारी प्रतिनिधी मंडल मौजूद रहे. जिन्होंने अपनी-अपनी राय रखी.

किराना, सब्जी, फल और कृषि संबंधी सेवाओं को छूट

मीडिया को जानकारी देते हुए ओमप्रकाश सकलेचा ने बताया कि फिलहाल कोरोना कर्फ्यू में ज्यादा ढील दिया जाना संभव नहीं है. फिलहाल मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना अनलॉक वाली गाइडलाइन जो 1 जून से लागू हो रही है, उसी का पालन नीमच जिले में किया जाएगा. यानी केवल आवश्यक वस्तु हैं, जिसमें किराना, सब्जी, फल और कृषि संबंधी सेवाओं को छूट मिलेगी.

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1 जून से शादी की अनुमति

वही इस संदर्भ में जिला कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि नीमच जिले में 5 फीसदी से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वाले नगर वाला नियम लागू किया जाएगा. शादी में शामिल लोगों का पास जारी होगा. बैठक में जानकारी देकर बताया गया हैं की 1 जून से शादी की अनुमति जारी की जाएगी, लेकिन शादी में दोनो पक्ष से 10-10 लोग ही शामिल हो सकेगें और शामिल होने वाले लोगों का नाम बताना होगा जिसके बाद 20 लोगों का पास जारी किया जाएगा.

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25 फीसदी दुकानें खोलने की अनुमति

शासन द्वारा निर्धारित अनलॉक संबंधी गाइडलाइन के अनुसार ही प्रथम चरण में जिले में आवश्यक वस्‍तुओं की 25 फीसदी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी. उन्‍होंने कहा कि सभी को सख्‍ती के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

नीमच। मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना अनलॉक की गाइडलाइन जो 1 जून से लागू हो रही है उसी का पालन नीमच जिले में किया जाएगा. यानी केवल आवश्यक वस्तु जिसमें किराना, सब्जी, फल और कृषि संबंधी सेवाओं को छूट मिलेगी. ज्यादा छूट देने के लिए आगामी बैठक अगले शुक्रवार को होगी, तब तक इसी प्रकार का कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.

मध्यप्रदेश सरकार की 1 जून से कोरोना अनलॉक यानी कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने की गाइडलाइन जारी होने के बाद सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन की बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय में नीमच जिले के कोविड प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें तीनों विधायक, कलेक्टर, कई व्यापारी प्रतिनिधी मंडल मौजूद रहे. जिन्होंने अपनी-अपनी राय रखी.

किराना, सब्जी, फल और कृषि संबंधी सेवाओं को छूट

मीडिया को जानकारी देते हुए ओमप्रकाश सकलेचा ने बताया कि फिलहाल कोरोना कर्फ्यू में ज्यादा ढील दिया जाना संभव नहीं है. फिलहाल मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना अनलॉक वाली गाइडलाइन जो 1 जून से लागू हो रही है, उसी का पालन नीमच जिले में किया जाएगा. यानी केवल आवश्यक वस्तु हैं, जिसमें किराना, सब्जी, फल और कृषि संबंधी सेवाओं को छूट मिलेगी.

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1 जून से शादी की अनुमति

वही इस संदर्भ में जिला कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि नीमच जिले में 5 फीसदी से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वाले नगर वाला नियम लागू किया जाएगा. शादी में शामिल लोगों का पास जारी होगा. बैठक में जानकारी देकर बताया गया हैं की 1 जून से शादी की अनुमति जारी की जाएगी, लेकिन शादी में दोनो पक्ष से 10-10 लोग ही शामिल हो सकेगें और शामिल होने वाले लोगों का नाम बताना होगा जिसके बाद 20 लोगों का पास जारी किया जाएगा.

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25 फीसदी दुकानें खोलने की अनुमति

शासन द्वारा निर्धारित अनलॉक संबंधी गाइडलाइन के अनुसार ही प्रथम चरण में जिले में आवश्यक वस्‍तुओं की 25 फीसदी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी. उन्‍होंने कहा कि सभी को सख्‍ती के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

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