झाबुआ। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में 20 साल की सश्रम कारावास की सुनाई है. जिले में ये पहला मामला है, जब कोरोना महामारी के दौरान किसी आरोपी के जेल में रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए इतनी बड़ी सजा मिली है. मामला 10 अप्रैल 2017 का है, जब एक नाबालिग अपने परिजनों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, लेकिन वहां से वह घर नहीं लौटी. बाद में परिजनों ने काकनवानी थाने में मामला दर्ज कराया था.
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया था, जहां विशेष अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.
ये भी पढ़ें- भिंड: दिल्ली से मिली दोनों गुमशुदा बहनें, पुलिस ने साथ ले जाने वाले आरोपियों को पकड़ा