ETV Bharat / state

लोक शिक्षण आयुक्त ने हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त मांगी माफी - जबलपुर न्यूज

अवमानना मामले में लोक शिक्षण आयुक्त हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ के सामने उपस्थित हुए. लोक शिक्षण आयुक्त ने न्यायालय में अवमानना के मामले में बिना शर्त माफी मांगने का आवेदन पेश किया. आवेदन पेश किया. आवेदन पेश करते हुए एकलपीठ को बताया कि कटनी डीईओ को मप्र सविल सर्विस रूल्स की धारा 14 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाईकोर्ट
author img

By

Published : Mar 4, 2021, 9:06 PM IST

जबलपुर। अवमानना मामले में लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ के सामने उपस्थित हुए. लोक शिक्षण आयुक्त ने न्यायालय में अवमानना के मामले में बिना शर्त माफी मांगने का आवेदन पेश किया. आवेदन पेश करते हुए एकलपीठ को बताया कि कटनी डीईओ बीबी दुबे को मप्र सविल सर्विस रूल्स की धारा 14 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में लोक शिक्षण आयुक्त को अवमानना से मुक्त करते हुए निर्देश जारी किए है कि डीईओ के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश करें.

  • यह है मामला

कटनी निवासी शिखा शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके पति शिक्षा विभाग में पदस्थ थे. जिनकी मृत्यु जनवरी 2014 में हो गई थी. अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने के कारण शिखा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय चार सप्ताह में याकिचाकर्ता के याचिका का निराकरण किए जाने के आदेश जारी किए थे. अभ्यावेदन निरस्त किए जाने पर उन्होंने दोबारा याचिका दायर की थी. न्यायालय ने सुनवाई के बाद शिखा के पक्ष में आदेश जारी किए थे. आदेश के खिलाफ सरकार द्वारा दायर रिव्यू याचिका भी न्यायालय ने खारिज कर दी थी.

सरकार पेट्रोल पर वसूल रही 51 प्रतिशत टैक्स, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इसके बाद भी आदेश का परिपालन नहीं होने के कारण शिखा ने अवमानना याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पेश किए गए जवाब में बताया गया था कि याकिचाकर्ता संविदा शिक्षक वर्ग दो की पात्रता नहीं रखती है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी के जवाब पर आपत्ति जताई थी. अधिवक्ता ने एकलपीठ को बताया था कि डीईओ ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी याकिचाकर्ता के अभ्यावेदक को निरस्त किया था.

जबलपुर। अवमानना मामले में लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ के सामने उपस्थित हुए. लोक शिक्षण आयुक्त ने न्यायालय में अवमानना के मामले में बिना शर्त माफी मांगने का आवेदन पेश किया. आवेदन पेश करते हुए एकलपीठ को बताया कि कटनी डीईओ बीबी दुबे को मप्र सविल सर्विस रूल्स की धारा 14 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में लोक शिक्षण आयुक्त को अवमानना से मुक्त करते हुए निर्देश जारी किए है कि डीईओ के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश करें.

  • यह है मामला

कटनी निवासी शिखा शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके पति शिक्षा विभाग में पदस्थ थे. जिनकी मृत्यु जनवरी 2014 में हो गई थी. अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने के कारण शिखा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय चार सप्ताह में याकिचाकर्ता के याचिका का निराकरण किए जाने के आदेश जारी किए थे. अभ्यावेदन निरस्त किए जाने पर उन्होंने दोबारा याचिका दायर की थी. न्यायालय ने सुनवाई के बाद शिखा के पक्ष में आदेश जारी किए थे. आदेश के खिलाफ सरकार द्वारा दायर रिव्यू याचिका भी न्यायालय ने खारिज कर दी थी.

सरकार पेट्रोल पर वसूल रही 51 प्रतिशत टैक्स, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इसके बाद भी आदेश का परिपालन नहीं होने के कारण शिखा ने अवमानना याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पेश किए गए जवाब में बताया गया था कि याकिचाकर्ता संविदा शिक्षक वर्ग दो की पात्रता नहीं रखती है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी के जवाब पर आपत्ति जताई थी. अधिवक्ता ने एकलपीठ को बताया था कि डीईओ ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी याकिचाकर्ता के अभ्यावेदक को निरस्त किया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.