इंदौर। सीबीआई की विशेष अदालत में व्यापम मामले में पकड़े गए आरोपियों को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रंजन शर्मा ने विभिन्न तरह के तर्क कोर्ट के समक्ष रखें और कोर्ट ने पूरे ही मामले में सुनवाई कर 5 आरोपी रविंद्र कुमार, रामचरित्र जाटव, राकेश खन्ना, विक्रांत कुमार और बृजेश को दोषी ठहराते हुए उन्हें अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. वहीं 2 आरोपी नरेंद्र चौरसिया और अजय यादव को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है.
ये है पूरा मामला: कोर्ट ने इस पूरे मामले में रविंद्र कुमार, रामचरित्र जाटव, राकेश खन्ना, विक्रांत कुमार और बृजेश को दोषी ठहराया है और कोर्ट में जितने भी आरोपियों को दोषी ठहराया उन सभी को 5 साल की सजा से दंडित किया है. पीएमटी 2013 की परीक्षा में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान इन सभी को पकड़ा था. इसमें यह बात सामने आई थी कि रविंद्र के स्थान पर विक्रांत परीक्षा देने पहुंचा था और उसके बाद इस पूरे मामले में एक-एक कर सभी आरोपियों को पकड़ा गया था. फिलहाल कोर्ट ने पुलिस के द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और वही सरकारी अधिवक्ता के द्वारा जो तर्क दिए गए थे उन्हीं को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है तो वहीं दो आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए हैं.