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कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को SC से मिली अंतरिम जमानत - हिंदू देवी देवाताओं पर आप्तितजनक टिप्पणी का मामला

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मुनव्वर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.

Supreme Court and Munawar Farooqui
सुप्रीम कोर्ट और मुनव्वर फारुकी
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Published : Feb 5, 2021, 8:07 AM IST

Updated : Feb 5, 2021, 12:25 PM IST

इंदौर। कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा. बता दें 4 फरवरी को कॉमेडियन मुनव्वर ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी. हाईकोर्ट और इंदौर जिला कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद कॉमेडियन मुनव्वर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

जानें मामला

1 जनवरी को इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के एक कैफे में कार्यक्रम आयोजित हुआ था. कार्यक्रम में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं पर अनर्गल बात करने के आरोप लगाए थे. उनकी टिप्पणी के बाद कार्यक्रम में मौजूद हिंदू रक्षक संगठन के एकलव्य गौड़ और कई कार्यकर्ताओं ने मुनव्वर फारूकी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

पिछले 1 महीने से कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी केंद्रीय जेल में बंद हैं. जमानत के लिए उन्होंने इंदौर जिला कोर्ट और हाईकोर्ट में आवेदन दिया था. लेकिन दोनों ही कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. इसके बाद अब मुनव्वर फारुकी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है.

पढ़ें:हाईकोर्ट ने खारिज की मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका

सांसद कर रहे थे पैरवी

मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की थी. उन्होंने कई तरह के तर्क भी रखे थे, लेकिन अलग-अलग तरह के तर्कों को सुनने के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

कोर्ट में रखे गए कई तर्क

इस मामले में मुनव्वर फारूकी के अधिवक्ता विवेक तंखा, अंशुमन श्रीवास्तव ने कई तरह के तर्क कोर्ट के सामने रखे. उन्होंने कहा कि मुनव्वर फारूकी द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणी इंदौर में नहीं की गई और कार्यक्रम से पहले ही उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस पर शासन की ओर से अधिवक्ता अमित लोहिया ने सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि मुनव्वर को अभी बेल नहीं दी जा सकती है. क्योंकि पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है. इस तरह की टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

इंदौर। कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा. बता दें 4 फरवरी को कॉमेडियन मुनव्वर ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी. हाईकोर्ट और इंदौर जिला कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद कॉमेडियन मुनव्वर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

जानें मामला

1 जनवरी को इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के एक कैफे में कार्यक्रम आयोजित हुआ था. कार्यक्रम में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं पर अनर्गल बात करने के आरोप लगाए थे. उनकी टिप्पणी के बाद कार्यक्रम में मौजूद हिंदू रक्षक संगठन के एकलव्य गौड़ और कई कार्यकर्ताओं ने मुनव्वर फारूकी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

पिछले 1 महीने से कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी केंद्रीय जेल में बंद हैं. जमानत के लिए उन्होंने इंदौर जिला कोर्ट और हाईकोर्ट में आवेदन दिया था. लेकिन दोनों ही कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. इसके बाद अब मुनव्वर फारुकी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है.

पढ़ें:हाईकोर्ट ने खारिज की मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका

सांसद कर रहे थे पैरवी

मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की थी. उन्होंने कई तरह के तर्क भी रखे थे, लेकिन अलग-अलग तरह के तर्कों को सुनने के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

कोर्ट में रखे गए कई तर्क

इस मामले में मुनव्वर फारूकी के अधिवक्ता विवेक तंखा, अंशुमन श्रीवास्तव ने कई तरह के तर्क कोर्ट के सामने रखे. उन्होंने कहा कि मुनव्वर फारूकी द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणी इंदौर में नहीं की गई और कार्यक्रम से पहले ही उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस पर शासन की ओर से अधिवक्ता अमित लोहिया ने सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि मुनव्वर को अभी बेल नहीं दी जा सकती है. क्योंकि पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है. इस तरह की टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

Last Updated : Feb 5, 2021, 12:25 PM IST
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