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शराब पीकर गाड़ी चला रहे युवक पर लगा 16 हजार रुपये का जुर्माना - etv bharat mp news

शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए युवक पर जिला न्यायालय ने 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

शराब पीकर गाड़ी चलाना युवक को पड़ा भारी
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Published : Sep 26, 2019, 10:00 PM IST

Updated : Sep 26, 2019, 11:07 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने बाइक सवार पर 16 हजार का जुर्माना लगाया है. बाइक सवार राघवेंद्र चौहान के शराब पीकर बाइक चला रहा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. जब पुलिस ने बाइक सवार से गाड़ी के के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा, तो वह नहीं बता सका.

शराब पीकर गाड़ी चलाना युवक को पड़ा भारी

बाइक सवार राघवेंद्र चौहान ने कोर्ट में 16 हजार रुपए की राशि जमा कराई, उसके बाद ही उसे बाइक मिली. इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में अब तक तीन लोगों पर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है.

दरअसल, 20 सितंबर को पड़ाव पुलिस ने स्टेशन बजरिया क्षेत्र में चेकिंग प्वाइंट लगाया गया था. यहां से गुजर रहे बाइक सवार को जब पुलिस ने रोका, तो पता चला कि उसने शराब पी हुई है. उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र था. पुलिस ने उसकी बाइक को जब्त कर और चालान न्यायालय में पेश कर दिया. जिसके बाद न्यायाल ने उस पर अलग- अलग धाराओं में 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने बाइक सवार पर 16 हजार का जुर्माना लगाया है. बाइक सवार राघवेंद्र चौहान के शराब पीकर बाइक चला रहा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. जब पुलिस ने बाइक सवार से गाड़ी के के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा, तो वह नहीं बता सका.

शराब पीकर गाड़ी चलाना युवक को पड़ा भारी

बाइक सवार राघवेंद्र चौहान ने कोर्ट में 16 हजार रुपए की राशि जमा कराई, उसके बाद ही उसे बाइक मिली. इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में अब तक तीन लोगों पर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है.

दरअसल, 20 सितंबर को पड़ाव पुलिस ने स्टेशन बजरिया क्षेत्र में चेकिंग प्वाइंट लगाया गया था. यहां से गुजर रहे बाइक सवार को जब पुलिस ने रोका, तो पता चला कि उसने शराब पी हुई है. उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र था. पुलिस ने उसकी बाइक को जब्त कर और चालान न्यायालय में पेश कर दिया. जिसके बाद न्यायाल ने उस पर अलग- अलग धाराओं में 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय ने बाइक सवार पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना अधिरोपित किया है। बाइक सवार राघवेंद्र सिंह चौहान ना सिर्फ शराब पिए हुए था बल्कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी वो पुलिस को नहीं दिखा सका था। आखिरकार 16000 रुपए कोर्ट में जमा करने के बाद उसने अपनी बाइक को सुपुर्दगी में ले लिया।


Body:दरअसल 20 सितंबर को पड़ाव पुलिस ने स्टेशन बजरिया क्षेत्र में चेकिंग प्वाइंट लगा रखा था। यहां गोला का मंदिर की ओर से आ रहे एक बाइक सवार को रोका गया । रोकने के बाद पता चला कि राघवेंद्र शराब पिए हुए हैं उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही वाहन का पंजीयन । पुलिस ने उसकी बाइक को जप्त कर लिया था और चालान न्यायालय में पेश कर दिया। उस पर अलग-अलग धाराओं में न्यायालय ने कुल मिलाकर 16हजार रुपए का जुर्माना लगाया है । नए मोटर यान अधिनियम के लागू होने के बाद यह जुर्माना अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना माना जा रहा है।


Conclusion:बाइक सवार राघवेंद्र चौहान ने 16हजार रुपए की राशि जमा करने के बाद अपनी बाइक की सुपुर्दगी ले ली। नए मोटर यान अधिनियम के लागू होने के बाद ग्वालियर में किसी बाइक सवार पर यह सबसे बड़ी कार्यवाही है । इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब तक तीन लोगों पर ₹31000 का जुर्माना न्यायालय ने लगाया था।
बाइट अनीता देशमुख... एडीपीओ जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Sep 26, 2019, 11:07 PM IST
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