ग्वालियर। जिला न्यायालय ने बाइक सवार पर 16 हजार का जुर्माना लगाया है. बाइक सवार राघवेंद्र चौहान के शराब पीकर बाइक चला रहा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. जब पुलिस ने बाइक सवार से गाड़ी के के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा, तो वह नहीं बता सका.
बाइक सवार राघवेंद्र चौहान ने कोर्ट में 16 हजार रुपए की राशि जमा कराई, उसके बाद ही उसे बाइक मिली. इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में अब तक तीन लोगों पर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है.
दरअसल, 20 सितंबर को पड़ाव पुलिस ने स्टेशन बजरिया क्षेत्र में चेकिंग प्वाइंट लगाया गया था. यहां से गुजर रहे बाइक सवार को जब पुलिस ने रोका, तो पता चला कि उसने शराब पी हुई है. उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र था. पुलिस ने उसकी बाइक को जब्त कर और चालान न्यायालय में पेश कर दिया. जिसके बाद न्यायाल ने उस पर अलग- अलग धाराओं में 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.