ग्वालियर। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग ने नई शराब नीति लागू करने का फैसला किया है. लिहाजा मामूली लाइसेंस फीस देकर शराब की दुकानें खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. शराब की उप दुकान के लिए फीस के तीन स्लैब बनाए गये हैं, जिसमें 15,10 और 5% राशि देने के बाद उप दुकान खोली जा सकेगी. शहर में मौजूदा दुकान संचालक 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर पर एक दुकान खोल सकेंगे.
इससे करीब ढाई हजार नई शराब दुकानें खुलने की संभावना है. कैबिनेट से इसकी मंजूरी पहले ही हो चुकी है. अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि यदि उक्त दुकान के लिए दो दुकानों के बीच स्पर्धा होती है तो दोनों शराब दुकानें बीच की सड़क की एक तिहाई दूरी पर उप दुकानों को खोला जा सकेगा..
ये हैं उप दुकानों के स्लैब-
1. नीलामी में दो करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए 15 फीसदी अतिरिक्त राशि लगेगी.
2. यदि 5 करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए पहले दो करोड़ पर 15 फीसदी और शेष तीन करोड़ पर 10 फीसदी राशि देनी होगी.
3. यदि वर्तमान में दुकान 5 करोड़ रुपए से अधिक की है तो पहले दो करोड़ पर 15, दूसरे तीन करोड़ पर 10 और शेष 15 फीसदी पैसा देना होगा.