ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग की नई शराब नीति लागू, ढाई हजार नई शराब उप दुकानें खुलने की संभावना - Slabs of Sub shops

मध्यप्रदेश में आबकारी विभाग नई शराब नीति लागू करने जा रहा है. नई नीति के लिए सरकार ने स्लैब जारी कर दिया है. इसमें शराब दुकान की उप दुकानें भी खोली जा सकती हैं.

Excise department's new liquor policy implemented in Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश शराब नीति लागू
author img

By

Published : Jan 10, 2020, 6:05 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग ने नई शराब नीति लागू करने का फैसला किया है. लिहाजा मामूली लाइसेंस फीस देकर शराब की दुकानें खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. शराब की उप दुकान के लिए फीस के तीन स्लैब बनाए गये हैं, जिसमें 15,10 और 5% राशि देने के बाद उप दुकान खोली जा सकेगी. शहर में मौजूदा दुकान संचालक 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर पर एक दुकान खोल सकेंगे.

इससे करीब ढाई हजार नई शराब दुकानें खुलने की संभावना है. कैबिनेट से इसकी मंजूरी पहले ही हो चुकी है. अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि यदि उक्त दुकान के लिए दो दुकानों के बीच स्पर्धा होती है तो दोनों शराब दुकानें बीच की सड़क की एक तिहाई दूरी पर उप दुकानों को खोला जा सकेगा..

ये हैं उप दुकानों के स्लैब-
1. नीलामी में दो करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए 15 फीसदी अतिरिक्त राशि लगेगी.
2. यदि 5 करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए पहले दो करोड़ पर 15 फीसदी और शेष तीन करोड़ पर 10 फीसदी राशि देनी होगी.
3. यदि वर्तमान में दुकान 5 करोड़ रुपए से अधिक की है तो पहले दो करोड़ पर 15, दूसरे तीन करोड़ पर 10 और शेष 15 फीसदी पैसा देना होगा.

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग ने नई शराब नीति लागू करने का फैसला किया है. लिहाजा मामूली लाइसेंस फीस देकर शराब की दुकानें खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. शराब की उप दुकान के लिए फीस के तीन स्लैब बनाए गये हैं, जिसमें 15,10 और 5% राशि देने के बाद उप दुकान खोली जा सकेगी. शहर में मौजूदा दुकान संचालक 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर पर एक दुकान खोल सकेंगे.

इससे करीब ढाई हजार नई शराब दुकानें खुलने की संभावना है. कैबिनेट से इसकी मंजूरी पहले ही हो चुकी है. अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि यदि उक्त दुकान के लिए दो दुकानों के बीच स्पर्धा होती है तो दोनों शराब दुकानें बीच की सड़क की एक तिहाई दूरी पर उप दुकानों को खोला जा सकेगा..

ये हैं उप दुकानों के स्लैब-
1. नीलामी में दो करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए 15 फीसदी अतिरिक्त राशि लगेगी.
2. यदि 5 करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए पहले दो करोड़ पर 15 फीसदी और शेष तीन करोड़ पर 10 फीसदी राशि देनी होगी.
3. यदि वर्तमान में दुकान 5 करोड़ रुपए से अधिक की है तो पहले दो करोड़ पर 15, दूसरे तीन करोड़ पर 10 और शेष 15 फीसदी पैसा देना होगा.

Intro:ग्वालियर- मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग ने नई शराब नीति लागू करने का फैसला किया है। लिहाजा मामूली लाइसेंस फीस देकर शराब की दुकानें खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। उप दुकान के लिए फीस के तीन स्लैब बनाई गये है। जिसमें 15, 10 और 5% राशि देने के बाद कार्यवाही उप दुकान खुल सकेगा।शहर में मौजूदा दुकान संचालक 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर पर एक दुकान खोल सकेंगे। इससे करीब ढाई हजार नई शराब दुकानें खुलने की संभावना है।


Body:कैबिनेट से इसकी मंजूरी पूर्व में ही हो चुकी है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि उक्त दुकान के लिए दो दुकानों के बीच स्पर्धा होती है तो दोनों शराब दुकानें बीच की सड़क की एक तिहाई दूरी पर अपनी-अपनी उप दुकानों को खोल सकेंगे।ऐसे में दोनों कानों के बीच दुकान की संख्या बढ़ जाएगी।


Conclusion:यह है उप दुकानों के स्लैब-

1. नीलामी में दो करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए 15 फ़ीसदी अतिरिक्त राशि लगेगी।

2. यदि 5 करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए पहले दो करोड़ पर 15 फ़ीसदी और शेष तीन करोड़ पर 10 फ़ीसदी राशि देनी होगी।

3. यदि वर्तमान में दुकान 5 करोड़ रुपए से अधिक की है कि पहले दो करोड़ पर 15, दूसरे तीन करोड़ पर 10 और शेष 15 फ़ीसदी पैसा देना होगा।

बाइट - रविंद्र मानिकपुरी, सहायक आबकारी आयुक्त
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.