गुना। जिले के राघौगढ़ थाना क्षेत्र में न्यायालय परिसर के बाहर एक व्यक्ति ने तीन तलाक बोलकर पत्नी को तलाक दे दिया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना को विवेचना में लिया है. पुलिस के अनुसार 29 साल की महिला निवासी बेरखेड़ी मोहल्ला रुठियाई थाना धरनावदा ने अपनी मां के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि "9 साल पहले उसकी शादी जहीर खां निवासी बारां राजस्थान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी. हमारी 8 साल की लड़की है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से ही पति मुझसे झगड़ा करने लगा. इतना ही नहीं उसने मुझे और मेरी बेटी को घर से भगा दिया."
गुना से तीन तलाक का मामला आया सामने: महिला ने शिकायत में बताया कि "झगड़ा होने के बाद 2019 से मैं अपने मायके गुना में आकर रहने लगी. इसके बाद मैंने गुना थाना में ही पति जहीर के खिलाफ राघौगढ़ न्यायालय में भरण-पोषण का केस लगाया था. शुक्रवार को न्यायालय में पेशी थी, जिसमें मैं, मेरी मां और रिश्तेदार न्यायालय राघौगढ़ आए थे, जहां पति जहीर भी पेशी पर आया था. इसी दौरान जब हम दोपहर करीब 3 बजे न्यायालय के बाहर खड़े थे, तभी पति आया और बोला कि अब मेरा तुझसे और तेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है. मैं तुझे नहीं रखूंगा और मुझसे 3 बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर चला गया."
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कोर्ट के बाहर दिया तीन तलाक: महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया और 2018 में केंद्र सरकार मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम लेकर आई, जिसने इस पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया और तीन साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है.