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एमपी पंचायत चुनाव के लिए फोटो वोटर लिस्ट के रिवीजन का कार्यक्रम स्थगित - mp latest news

पंचायत चुनाव को लेकर फोटो युक्त मतदाता सूची के रिवीजन का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.

MP Panchayat Election
फोटो वोटर लिस्ट के रिवीजन का कार्यक्रम स्थगित
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Published : Jan 3, 2022, 7:36 PM IST

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है. चुनाव आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आयोग (MP State Election Commission) के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष 2022 आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.

29 दिसंबर को जारी हुआ था कार्यक्रम

बता दें कि 28 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) निरस्त किया था. वहीं प्रदेश में अब रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे. पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट अपडेट (Revised Voter List) की जाएगी. इसमें 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के आधार पर अब पंचायत चुनाव 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे. इसे लेकर फोटो वोटर लिस्ट के रिवीजन का कार्यक्रम 29 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

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फिर से परिसीमन रद्द

वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद शिवराज सरकार ने नया दांव खेलते हुए फिर से कमलनाथ सरकार के समय हुआ परिसीमन समाप्त कर दिया है. इसके लिए प्रदेश में पंचायत एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश लागू किया है. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2021 की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तो प्रकाशित परिसीमन व विभाजन निरस्त माना जाएगा. उल्लेखनीय है कि इससे पहले एमपी सरकार ने एक महीने पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 2019 को लागू परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लागू किया था, जिसे 26 दिसंबर को वापस ले लिया गया था.

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है. चुनाव आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आयोग (MP State Election Commission) के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष 2022 आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.

29 दिसंबर को जारी हुआ था कार्यक्रम

बता दें कि 28 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) निरस्त किया था. वहीं प्रदेश में अब रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे. पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट अपडेट (Revised Voter List) की जाएगी. इसमें 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के आधार पर अब पंचायत चुनाव 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे. इसे लेकर फोटो वोटर लिस्ट के रिवीजन का कार्यक्रम 29 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

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फिर से परिसीमन रद्द

वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद शिवराज सरकार ने नया दांव खेलते हुए फिर से कमलनाथ सरकार के समय हुआ परिसीमन समाप्त कर दिया है. इसके लिए प्रदेश में पंचायत एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश लागू किया है. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2021 की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तो प्रकाशित परिसीमन व विभाजन निरस्त माना जाएगा. उल्लेखनीय है कि इससे पहले एमपी सरकार ने एक महीने पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 2019 को लागू परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लागू किया था, जिसे 26 दिसंबर को वापस ले लिया गया था.

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