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बाबा महाकाल सहित छह प्रमुख मंदिरों में एक ही कानून होगा लागू, सभी कमेटियां होंगी खत्म - भोपाल न्यूज

विधानसभा में विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक 2019 पारित किया गया है. अब प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए अब एक ही कानून के तहत किया जाएगा.

Only one law will be applicable in major temples,
प्रमुख मंदिरों में एक ही कानून होगा लागू,
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Published : Dec 21, 2019, 7:29 PM IST

Updated : Dec 21, 2019, 8:02 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमुख मंदिरों की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए अब एक ही कानून लागू करने जा रही है. विधानसभा में विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक 2019 पारित किया गया है. इसके बाद अब प्रदेश के 6 बड़े मंदिर जिनमें उज्जैन महाकाल, सीहोर में सलकनपुर, मैहर की शारदा मंदिर, खंडवा का दादा दरबार, छिंदवाड़ा का जामसावली मंदिर और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में संचालन इस नए कानून के अनुसार होगा.

प्रमुख मंदिरों में एक ही कानून होगा लागू,


जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया की अभी तक अलग-अलग ट्रस्ट और कमेटियों के माध्यम से इन मंदिरों का संचालन होता था. लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में यह विधेयक पारित कर एक कानून बनाकर सभी बंधुओं का संचालन एक समान करने का निर्णय लिया है.


इसके तहत अब इन सभी मंदिरों में एक ही कानून के तहत संचालन होगा और वर्तमान में चल रही साईं ट्रस्ट कमेटियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी. यदि किसी ने मंदिर को इस कानून के अनुसार जोड़ना है तो एक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार उस मंदिर को भी इस कानून के तहत संचालन के लिए जोड़ सकता है. बता दें मध्यप्रदेश में कई ऐसे बड़े पीठ और बड़े मंदिर हैं जहां पर अलग-अलग ट्रस्ट और कमेटियां मंदिर का संचालन करती हैं.

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमुख मंदिरों की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए अब एक ही कानून लागू करने जा रही है. विधानसभा में विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक 2019 पारित किया गया है. इसके बाद अब प्रदेश के 6 बड़े मंदिर जिनमें उज्जैन महाकाल, सीहोर में सलकनपुर, मैहर की शारदा मंदिर, खंडवा का दादा दरबार, छिंदवाड़ा का जामसावली मंदिर और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में संचालन इस नए कानून के अनुसार होगा.

प्रमुख मंदिरों में एक ही कानून होगा लागू,


जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया की अभी तक अलग-अलग ट्रस्ट और कमेटियों के माध्यम से इन मंदिरों का संचालन होता था. लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में यह विधेयक पारित कर एक कानून बनाकर सभी बंधुओं का संचालन एक समान करने का निर्णय लिया है.


इसके तहत अब इन सभी मंदिरों में एक ही कानून के तहत संचालन होगा और वर्तमान में चल रही साईं ट्रस्ट कमेटियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी. यदि किसी ने मंदिर को इस कानून के अनुसार जोड़ना है तो एक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार उस मंदिर को भी इस कानून के तहत संचालन के लिए जोड़ सकता है. बता दें मध्यप्रदेश में कई ऐसे बड़े पीठ और बड़े मंदिर हैं जहां पर अलग-अलग ट्रस्ट और कमेटियां मंदिर का संचालन करती हैं.

Intro:मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिरों के रखरखाव के लिए ट्रस्ट और कमेटियां खत्म कर एक कानून बनाया है विधानसभा में मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक 2019 पारित किया गया है इसके बाद अब प्रदेश के 6 बड़े मंदिर जिनमें उज्जैन महाकाल सीहोर में सलकनपुर मैहर की शारदा मंदिर खंडवा का दादा दरबार और छिंदवाड़ा का जामसावली मंदिर इंदौर का खजराना गणेश मंदिर मैं संचालन इस नए कानून के अनुसार होगाBody:अभी तक अलग-अलग ट्रस्ट और कमेटियों के माध्यम से इन मंत्रों का संचालन होता था लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में यह विधेयक पारित कर एक कानून बनाकर सभी बंधुओं का संचालन एक समान करने का निर्णय लिया है इसके तहत अब इन सभी मंदिरों में एक ही कानून के तहत संचालन होगा और वर्तमान में चल रही साईं ट्रस्ट कमेटियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी यदि किसी ने मंदिर को इस कानून के अनुसार जोड़ना है तो एक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार उस मंदिर को भी इस कानून के तहत संचालन के लिए जोड़ सकती हैConclusion:अब देखना यह है कि सरकार इन 6 मंदिरों के बाद प्रदेश के और कौन-कौन से मंत्रों के ट्रस्ट और कमेटियां खत्म कर इस कानून के तहत उनका भी संचालन करेगी आपको बता दें मध्यप्रदेश में कई ऐसे बड़े पीठ और बड़े मंदिर है जहां पर अलग-अलग ट्रस्ट और कमेटियां मंदिर का संचालन करती हैं

बाइट - पीसी शर्मा, जनसंपर्क मंत्री
Last Updated : Dec 21, 2019, 8:02 PM IST
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