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मध्य प्रदेश में 17 मई तक बंद रहेंगे सिनेमाघर ,सरकार ने जारी किया आदेश

अब 17 मई तक मध्यप्रदेश में कहीं भी सिनेमाघर नहीं खुलेंगे. तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है. इसके लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश की अवधि भी बड़ा दी गई है.

शिवराज सिंह
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Published : May 2, 2020, 3:49 PM IST

भोपाल। कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन की अवधि तीसरी बार बढ़ा दी गई है. अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य विभाग ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद मध्यप्रदेश में सिनेमाघरों पर लगी रोक के आदेश को 17 मई तक बढ़ा दिया है. अब 17 मई तक प्रदेश में कहीं भी सिनेमाघर नहीं खुल पाएंगे.

मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 5(4) के अंतर्गत सिनेमाघर 3 मई तक बंद करने के आदेश दिए गए थे. अब विभाग ने इस अवधि को बढ़ाकर 17 मई कर दी है. सिनेमाघर को किसी भी जोन वाले इलाके में खोलने की अनुमति नहीं रहेगी. रेड जोन,ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन सभी में सिनेमाघर बंद रहेंगे.

भोपाल। कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन की अवधि तीसरी बार बढ़ा दी गई है. अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य विभाग ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद मध्यप्रदेश में सिनेमाघरों पर लगी रोक के आदेश को 17 मई तक बढ़ा दिया है. अब 17 मई तक प्रदेश में कहीं भी सिनेमाघर नहीं खुल पाएंगे.

मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 5(4) के अंतर्गत सिनेमाघर 3 मई तक बंद करने के आदेश दिए गए थे. अब विभाग ने इस अवधि को बढ़ाकर 17 मई कर दी है. सिनेमाघर को किसी भी जोन वाले इलाके में खोलने की अनुमति नहीं रहेगी. रेड जोन,ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन सभी में सिनेमाघर बंद रहेंगे.

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