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करीब 7 महीने बाद आज से खुलेगा सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल, इन नियमों का करना होगा पालन - अनलॉक 5 के नियम

देशभर में कोरोना कहर के बीच अनलॉक 5 के कई नियम आज से लागू हो गया है. इसके साथ लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से लोगों के लिए खुल जाएंगे.

cinema hall
सिनेमा हॉल
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Published : Oct 15, 2020, 4:07 AM IST

Updated : Oct 15, 2020, 4:23 AM IST

भोपाल। कोरोना महामारी के बीच करीब 7 महीने बाद आज से (15 अक्टूबर) से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खुल जाएंगे. इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किया है आदेश में साफ है कि 50 फीसदी क्षमता के साथ सभी जगह को खोलने की अनुमति दी गई है.सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पूरी गाइडलाइंडस जारी किए हैं.

भोपाल कलेक्टर के मुताबिक ये सभी राहत कंटेनमेंट जोन के बाहर दी गई है. इसके साथ ही जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार ही थियेटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल खोले जा सकेंगे. फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश करना अनिवार्य होगा.

इधर राजनीतिक कार्य आयोजन के लिए आयोजकों को संबंधित एसडीएम को लिखित आवेदन करना आवश्यक होगा. इसके साथ ही आवेदन में कार्यक्रम का समय स्थान और संबंधित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा. आवेदन पत्रों पर कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसमें संख्या और शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजक की होगी. आयोजकों को वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करानी होगी. जोकि कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटे बाद संबंधित एसडीएम कार्यालय मे वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी.

भोपाल। कोरोना महामारी के बीच करीब 7 महीने बाद आज से (15 अक्टूबर) से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खुल जाएंगे. इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किया है आदेश में साफ है कि 50 फीसदी क्षमता के साथ सभी जगह को खोलने की अनुमति दी गई है.सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पूरी गाइडलाइंडस जारी किए हैं.

भोपाल कलेक्टर के मुताबिक ये सभी राहत कंटेनमेंट जोन के बाहर दी गई है. इसके साथ ही जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार ही थियेटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल खोले जा सकेंगे. फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश करना अनिवार्य होगा.

इधर राजनीतिक कार्य आयोजन के लिए आयोजकों को संबंधित एसडीएम को लिखित आवेदन करना आवश्यक होगा. इसके साथ ही आवेदन में कार्यक्रम का समय स्थान और संबंधित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा. आवेदन पत्रों पर कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसमें संख्या और शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजक की होगी. आयोजकों को वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करानी होगी. जोकि कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटे बाद संबंधित एसडीएम कार्यालय मे वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी.

Last Updated : Oct 15, 2020, 4:23 AM IST
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