भोपाल। केंद्र सरकार की नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी का असर मध्यप्रदेश में भी जल्द दिखाई देगा, इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को कबाड़ यानि कंडम घोषित किया जाएगा, सबसे पहले प्रदेश के 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर इसका असर होगा, इसके लिए प्रदेश के परिवहन विभाग ने जानकारी जुटाने के लिए निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही राजधानी भोपाल में बनने वाले जुगाड़ वाहनों पर भी ब्रेक लगेगा और ये भी स्क्रैप पॉलिसी की जद में आएंगे.
परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहनों की मांगी जानकारी
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के उपायुक्त अरविंद सक्सेना के अनुसार परिवहन विभाग प्रदेश के विभिन्न विभागों से 15 साल पुराने वाहनों की जानकारी मंगा रहा है, सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों में पुराने वाहनों की सूची परिवहन विभाग को भेजें, ताकि स्क्रैप पॉलिसी के तहत आगे की कार्रवाई की जा सके, कई वाहन ऐसे भी हैं, जिनका टैक्स नहीं भरा गया है, उनकी जानकारी के लिए भी निर्देशित किया गया है.
फायदे का सौदा है स्क्रैप पॉलिसी
भोपाल आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष पांडे का कहना है कि पुराने वाहनों के लिए लाई गई स्क्रैप पॉलिसी फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे पुराने वाहन की वर्तमान में बाजार कीमत के हिसाब से देखा जाए तो उसे नए वाहन खरीदने पर फायदा ही होना है, नई पॉलिसी से प्रदूषण कम होगा और नए वाहनों की बिक्री भी होगी, जिससे सरकार को टैक्स के रूप में आमदनी भी होगी.
15 साल पुरानी कार की कीमत को इस तरह समझें
जानकारी के मुताबिक 15 साल पुरानी 4 लाख कीमत वाली कार बाजार में वर्तमान वैल्यू के हिसाब से 80 से 90 हजार रुपए तक में जाएगी, अब यदि कोई व्यक्ति स्क्रैप पॉलिसी के नियमों के तहत मिली छूट के साथ 10 लाख रुपए की नई कार खरीदता है, तो उसे तकरीबन 80 से 90 हजार रुपए (स्क्रैप वैल्यू,रजिस्ट्रेशन में छूट,मैन्युफैक्चर्स की छूट मिलाकर) का फायदा होगा.
सीज किए जाएं पुराने कमर्शियल वाहन
पर्यावरण मामलों के जानकार और एडवोकेट सुभाष सी पांडे का मानना है कि पुराने वाहन वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत बन गए हैं, इनको जल्द ही डिस्पोज आफ किया जाना चाहिए, सबसे पहले सरकारी और कमर्शियल वाहनों को चिन्हित कर इन्हें सीज किया जाना चाहिए, पांडे के मुताबिक मप्र में 1956 से लेकर अब तक पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में कोई भी सख्त वाहन पॉलिसी नहीं रही है, पुराने वाहनों के चलते होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में याचिका भी लगाई गई है.
राजधानी में मॉडिफाई होते हैं पुराने वाहन
जानकारी के मुताबिक राजधानी में बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को नए रूप में तैयार कर सड़कों पर उतारने का काम किया जाता है, ये वाहनों में प्रदूषण मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जुगाड़ वाहन बनाने वालों को जागरूक किए जाने की जरूरत है, इन वाहनों को देखकर पहचानना मुश्किल होता है कि ये कितने साल पुराने हैं, क्योंकि इनकी डेंटिंग-पेंटिंग कर इन्हें नया लुक दे दिया जाता है.
चार महानगरों में 3.5 लाख पुराने वाहन
शहरों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या के मद्देनजर पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित कर सड़कों से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है, जानकारी के मुताबिक प्रदेश में वर्तमान में 15 लाख से ज्यादा वाहन 15 साल पुराने हैं, वहीं राज्य के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में ही इस तरह के वाहनों की संख्या करीब 3.5 लाख से ऊपर बताई जा रही है, जिन्हें सड़कों से हटाया जाना है, नई पॉलिसी के मुताबिक अब पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाने से पहले फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा.
Scrap Policy: ये है नई स्क्रैप पॉलिसी
नई स्क्रैप पॉलिसी(vehicle scrappage policy) के तहत 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़(scrap) कर दिया जाएगा. कमर्शियल गाड़ी 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी. प्राइवेट कार 20 साल बाद कबाड़ हो जाएगी. आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी 20 साल पुरानी कार को रद्दी माल की तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा.
पॉलिसी(vehicle scrappage policy) के मुताबिक, 20 साल पुराने ऐसे वाहन जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा.
नए नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे. सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों के लिए ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे. कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे.अन्य वाहनों के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे.
Scrap Policy: आम लोगों को सस्ते में मिलेगी कार?
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया था कि हमने सभी ऑटोमेकर्स को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नये वाहन की खरीद पर 5 फीसदी का डिस्काउंट देने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी(scrap policy) एक विन विन पॉलिसी(win-win polity) है, जिससे ना सिर्फ प्रदूषण में कमी लाई जा सकेगी बल्कि ऑटो सेक्टर को भी फायदा मिलेगा.
Scrap Policy: कार मालिक को ये फायदे होंगे
ऑटो सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुराने वाहन को स्क्रैप(scrap policy) करने पर वाहन मालिकों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इस सर्टिफिकेट को दिखाकर नया वाहन खरीदने पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी. यह छूट ऑटो कंपनियां देंगी. नया वाहन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. नया व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी. कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% की छूट मिलेगी.
Scrap Policy:पुरानी कार की कीमत कैसे तय होगी?
स्क्रैप पॉलिसी के तहत (scrap policy) कबाड़ घोषित किए जाने वाले वाहन की वैल्यू नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर होगी. कबाड़ घोषित किए जाने वाले वाहन की वैल्यू एक्स-शोरूम प्राइस की 4 से 6 फीसदी हो सकती है.
Scrap Policy:कॉमर्शियल वाहनों के लिए नियम ?
शुरुआत में कमर्शियल वाहनों को फिटनेस टेस्ट(fitness test) के आधार पर पर स्क्रैप किया जाएगा. जबकि निजी वाहनों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के आधार पर स्क्रैप कर दिया जाएगा. ये नियम जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के आधार पर तय किए गए हैं.
स्क्रैप पॉलिसी (vehicle scrappage policy) के बारे में जानिए सबकुछ , आपको होंगे ये फायदे
scrap policy: अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया तो.. ?
ऐसी गाड़ियां जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएंगी. उनको 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल' घोषित किया जाएगा. अगर आसान शब्दों में कहें तो ऐसी गाड़ियों को सड़क पर नहीं चलाया जा सकेगा. 5 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को फिटनेस टेस्ट कराने के लिए भी ज्यादा टैक्स देना होगा.