भोपाल। 2021 साल के आखिरी महीने खत्म होने में बस एक हफ्ते बचे हैं, इसलिए कई ऐसे जरूरी काम हैं, जो आपको जल्द से जल्द 31 दिसंबर 2021 से पहले निपटा लेना चाहिए. अगर आपने इस तारीख और इस साल से पहले इन कामों को नहीं निपटाया तो आपको भारी परेशानी और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो इसे 31 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें, वरना आगे चलकर आपको इसपर भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. वहीं अगर आप एक नौकरीपेशा हैं तो आपको EPF (Employees Provident Fund) अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करना भी बेहद जरूरी है. इसकी भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है.
EPF और EPS (Employee Pension Scheme) के मामले में नॉमिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर EPFO के मेंबर की मौत हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को यह रकम समय से मिल जाएगा. ITR(Income Tax Return) समेत चार और अन्य जरूरी काम क्या है, जिसे आपको 31 दिसंबर 2021 से पहले निपटा लेने हैं, आइए जानते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें
वित्त साल 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक आईटीआर (ITR) फाइल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पहले नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आई तकनीकि दिक्कतों और कोरोना वायरस की वजह से पहले ही इसकी तारीख 2 बार बढ़ाई जा चुकी है, और अब तीसरी बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है.
टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से छुटकारा मिलता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं. वहीं सबसे पहले तो आप जुर्माना देने से बचते हैं, और साथ ही नोटिस आने का डर भी आपको नहीं सताता है. आयकर विभाग द्वारा यही सलाह दी जा रही है कि, आप जल्द से जल्द अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना रिटर्न जमा कराएं.
पीएफ के मेंबर को नॉमिनी से लिंक करना
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने अपने खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन की सुविधा दी है. इसके जरिए ईपीएफ के मेंबर घर बैठे डिजिटल तरीके से नॉमिनी जोड़ सकते हैं, वहीं आधार कार्ड से लिंक करने और नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ सात दिन आपके पास बचे हैं. ई-नॉमिनेशन की सुविधा का फायदा उसे ही मिलेगा जिसका आधार कार्ड से लिंक नंबर चालू हो और यूएएन( UAN) एक्टिव हो. वहीं अगर खाताधारक का यूएएन से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, तो भारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है.
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पेंशन चाहिए तो लाईफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य
सरकारी पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करने की हमेशा अंतिम तारीख 30 नवंबर होती है. सरकार की सेवा से सेवानिवृत पेंशनर्स (Pensioners Retired from Government Service) को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जो 30 नवंबर से पहले करना होता है. लेकिन इस साल इसकी अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है, और इसको 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है. वहीं अंतिम तारीख तक अब आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करते हैं, तो अपको पेंशन मिलना रुक सकता है.
Demat Trading Account की KYC कराएं
अगर आपके पास डीमैट (Demat) और ट्रेडिंग (Trading) अकाउंट हैं, तो यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है. डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट वाले निवेशकों को केवाईसी (KYC) डिटेल पूरा करना जरूरी होता है. डीमैट और ट्रेडिंग खातों की केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक थी, लेकिन इसे भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. कुछ ऐसे डिटेल्स हैं, जिसे जरूर अपडेट कर लें. इन डिटेल्स में आते हैं,
1. नाम
2. पता
3. पैन
4. मोबाइल नंबर
5. ईमेल आईडी
6. इनकम रेंज
तो यह सारे जरूरी काम आप कोशिश करें की जल्द से जल्द निपटा लें, नहीं तो भारी परेशानी हो सकती है.