चुनाव में 'जमानत जब्त' होना क्या होता है, जानिए कितने वोट पर बचती है जमानत ? - jamanat jabt hona in election

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Published : Oct 31, 2022, 6:26 PM IST

Updated : Feb 3, 2023, 8:30 PM IST

चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि यदि किसी प्रत्याशी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वोट की संख्या के छठे भाग से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त मान ली जाती है. सीधे शब्दों में समझें तो, जब कोई प्रत्याशी चुनाव में कुल मतों का छठवां हिस्सा प्राप्त करने में विफल हो जाता है तो आयोग यह राशि जब्त कर लेता है.
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:30 PM IST

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