चुनाव में 'जमानत जब्त' होना क्या होता है, जानिए कितने वोट पर बचती है जमानत ?

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चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि यदि किसी प्रत्याशी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वोट की संख्या के छठे भाग से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त मान ली जाती है. सीधे शब्दों में समझें तो, जब कोई प्रत्याशी चुनाव में कुल मतों का छठवां हिस्सा प्राप्त करने में विफल हो जाता है तो आयोग यह राशि जब्त कर लेता है.
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:30 PM IST

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