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कोरोना के खिलाफ जंग! कसौली में बिना मास्क के नहीं मिलेगी कोई भी सेवाएं - Now service will not be available in subdivision

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह सख्त कदम सरकार व प्रशासन को उठाने पड़े है. उपमंडलाधिकारी कसौली डॉ. संजीव कुमार धीमान ने नगर परिषद परवाणू में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए है और सभी से आग्रह किया है कि वह मास्क का प्रयोग करें.

Now service will not be available in subdivision
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Published : Mar 23, 2021, 8:41 AM IST

Updated : Mar 23, 2021, 8:48 AM IST

कसौली/सोलन: अगर आप बिना मास्क के किसी दुकान, बस, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस में जाते है तो आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह सख्त कदम सरकार और प्रशासन को उठाने पड़े हैं. उपमंडलाधिकारी कसौली डॉ. संजीव कुमार धीमान ने नगर परिषद परवाणू में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए है और सभी से आग्रह किया है कि वह मास्क का प्रयोग करें.

मास्क न पहनने पर होगी कार्रवाई

नगर परिषद परवाणू में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की सख्ती से पालना करनी होगी और अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करने को कहा है. इसी के साथ अगर बिना मास्क के क्षेत्र में घूमता है उन्हें जुर्माना करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए है. इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार 23 मार्च से किसी भी तरह के मेले पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इसी के साथ उन्होंने कहा कि पहले लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जाएगा. जागरूक करने के बाद अगर लोग नहीं मानते है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी.

नो मास्क-नो सर्विस का फॉर्मूला होगा लागू

उन्होंने बताया कि एसओपी के मुताबिक चारदीवारी के भीतर लंगर परोसने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि, प्रशासन की अनुमति से सामुदायिक भवन में धाम और लंगर इत्यादि की अनुमति लेकर ही कार्य किया जा सकता है, जिसके लिए भोजन परोसने वाले स्टाफ का 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है. सरकारी कार्यालयों में नो मास्क-नो सर्विस का फॉर्मूला लागू होगा. सभी सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन (ट्रेन, बस वटैक्सी इत्यादि), अस्पताल, मंदिर, लंगर हाल, स्कूल, कालेज,सरकारी एवं निजी कार्यालय व दुकानों इत्यादि में अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा.

फिर लेनी होगी अनुमति

उपमंडलाधिकारी कसौली ने कहा कि शादी समारोह और अन्य आयोजनों में अब सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे. इसी के साथ सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण कर नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

औचक निरीक्षण के लिए कसौली मार्केट पहुंच गए एसडीएम

रविवार देर शाम उपमंडलाधिकारी कसौली डा. संजीव कुमार धीमान ने कसौली की मार्केट का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वह दुकान में ग्राहकों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टनसिंग के बारे में जागरूक करें, ताकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को समयानुसार रोका जा सके.

ये भी पढ़े:- कुलपति की गरिमा पर भारी पड़ रही विचारधारा, जिसकी सरकार, VC की कुर्सी पर उसी का अधिकार

कसौली/सोलन: अगर आप बिना मास्क के किसी दुकान, बस, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस में जाते है तो आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह सख्त कदम सरकार और प्रशासन को उठाने पड़े हैं. उपमंडलाधिकारी कसौली डॉ. संजीव कुमार धीमान ने नगर परिषद परवाणू में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए है और सभी से आग्रह किया है कि वह मास्क का प्रयोग करें.

मास्क न पहनने पर होगी कार्रवाई

नगर परिषद परवाणू में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की सख्ती से पालना करनी होगी और अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करने को कहा है. इसी के साथ अगर बिना मास्क के क्षेत्र में घूमता है उन्हें जुर्माना करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए है. इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार 23 मार्च से किसी भी तरह के मेले पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इसी के साथ उन्होंने कहा कि पहले लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जाएगा. जागरूक करने के बाद अगर लोग नहीं मानते है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी.

नो मास्क-नो सर्विस का फॉर्मूला होगा लागू

उन्होंने बताया कि एसओपी के मुताबिक चारदीवारी के भीतर लंगर परोसने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि, प्रशासन की अनुमति से सामुदायिक भवन में धाम और लंगर इत्यादि की अनुमति लेकर ही कार्य किया जा सकता है, जिसके लिए भोजन परोसने वाले स्टाफ का 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है. सरकारी कार्यालयों में नो मास्क-नो सर्विस का फॉर्मूला लागू होगा. सभी सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन (ट्रेन, बस वटैक्सी इत्यादि), अस्पताल, मंदिर, लंगर हाल, स्कूल, कालेज,सरकारी एवं निजी कार्यालय व दुकानों इत्यादि में अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा.

फिर लेनी होगी अनुमति

उपमंडलाधिकारी कसौली ने कहा कि शादी समारोह और अन्य आयोजनों में अब सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे. इसी के साथ सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण कर नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

औचक निरीक्षण के लिए कसौली मार्केट पहुंच गए एसडीएम

रविवार देर शाम उपमंडलाधिकारी कसौली डा. संजीव कुमार धीमान ने कसौली की मार्केट का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वह दुकान में ग्राहकों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टनसिंग के बारे में जागरूक करें, ताकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को समयानुसार रोका जा सके.

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Last Updated : Mar 23, 2021, 8:48 AM IST
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