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9 मार्च के बाद विदेश से लौटने वालों को सूचना देना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई - 9 मार्च के बाद विदेश से लौटने वालों को सूचना देना अनिवार्य

कोरोना वायरस बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सिरमौर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. उपायुक्त सिरमौर ने 9 मार्च के बाद विदेश से आने वाले सभी नागरिकों से होम क्वारंटाइन में रहने के निर्णय का पालन करने की अपील की है. ऐसा न करने की सूरत में नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

sirmour administration issued strict instructions due to corona virus
9 मार्च के बाद विदेश से लौटने वालों को सूचना देना अनिवार्य
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Published : Mar 23, 2020, 7:54 PM IST

नाहन: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सिरमौर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. सुरक्षा के मद्देनजर हर संभव कदम उठाए गए हैं. इसी कड़ी में उपायुक्त सिरमौर ने 9 मार्च के बाद विदेश से आने वाले सभी नागरिकों से होम क्वारंटाइन में रहने के निर्णय का पालन करने की अपील की है. ऐसा न करने की सूरत में नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

उपायुक्त सिरमौर लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और समय-समय पर उचित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. डीसी डॉ. आरके परुथी ने कहा कि 9 मार्च 2020 या उसके बाद विदेश से देश में आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारंटाइन लेने का पालन करना आवश्यक होगा.

विदेश से आए नागरिकों के लिए संबंधित जिला निगरानी अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा और टोल फ्री नंबर 104 या 1077 पर होम क्वारंटाइन के लिए खुद को पंजीकृत करवाना होगा. इन आदेशों के उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें कि सोमवार को सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. जिसके तहत जिला सिरमौर में उपायुक्त ने उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं. साथ ही जिलावासियों से सरकार के निर्देशों की पालना करने व घरों में ही रहने की अपील भी की है.

वीडियो रिपोर्ट

ये भी पढ़ें: कोरोना का खौफ: शहर और गांव सुनसान, सरकारी और प्राइवेट वाहन बंद

नाहन: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सिरमौर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. सुरक्षा के मद्देनजर हर संभव कदम उठाए गए हैं. इसी कड़ी में उपायुक्त सिरमौर ने 9 मार्च के बाद विदेश से आने वाले सभी नागरिकों से होम क्वारंटाइन में रहने के निर्णय का पालन करने की अपील की है. ऐसा न करने की सूरत में नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

उपायुक्त सिरमौर लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और समय-समय पर उचित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. डीसी डॉ. आरके परुथी ने कहा कि 9 मार्च 2020 या उसके बाद विदेश से देश में आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारंटाइन लेने का पालन करना आवश्यक होगा.

विदेश से आए नागरिकों के लिए संबंधित जिला निगरानी अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा और टोल फ्री नंबर 104 या 1077 पर होम क्वारंटाइन के लिए खुद को पंजीकृत करवाना होगा. इन आदेशों के उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें कि सोमवार को सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. जिसके तहत जिला सिरमौर में उपायुक्त ने उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं. साथ ही जिलावासियों से सरकार के निर्देशों की पालना करने व घरों में ही रहने की अपील भी की है.

वीडियो रिपोर्ट

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