नाहन: सिरमौर जिला में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतू मंगलवार रात से सिरमौर जिला में रात्रि कर्फ्यू लागू होगा. वहीं, डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं. लिहाजा कर्फ्यू समयावधि में एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ सभी तरह की मूवमेंट पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाए रखने के लिए टास्क फोर्स भी गठित की गई है.
मंगलवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी. मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कहा कि सिरमौर जिला में आज 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.
किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी
इस बीच एसेंशियल सर्विसेज के अलावा और किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी. बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. जिले में इंटर स्टेट सहित 10 नाकों पर टास्क फोर्स द्वारा मूवमेंट सहित पंजीकरण को लेकर पूरी निगरानी रखी जाएगी.
पंचायतें पूरी तरह से एक्टिवेट होंगी
इसके बाद संबंधित व्यक्ति की होम आइसोलेशन को लेकर पंचायत को सूचना दी जाएगी, जिसमें पंचायत पूरी तरह से एक्टिवेट होगी. बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा, जिस पर मेडिकल टीम भी पूरी नजर रखेगी. छठे या 7वें दिन संबंधित व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं. यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है तो सामान्य जिंदगी में वह हिस्सा ले सकते हैं. पंजीकरण होगा तो पॉजfटिव आने की सूरत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी.
कालाअंब व पांवटा साहिब के उद्योग प्रबंधनों को भी निर्देश
डीसी ने बताया कि पांवटा साहिब व कालाअंब औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग प्रबंधनों द्वारा अपने वर्करों को फोटो पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए है, जिन्हें पूरी सूचना एसडीएम, पुलिस व उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को देने के लिए कहा गया है. प्रशासन सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा कि उद्योगों में कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं.
जिला प्रशासन के अनुसार अप्रैल माह में जिला में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ा है. लिहाजा डीसी सिरमौर ने समस्त जिलावासियों से एक बार फिर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील की है.
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